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अवैध निर्माण से मंडलायुक्त नाराज
झांसी / ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2015 12:18 AM IST
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अवैध निर्माण पर मंडलायुक्त का रुख सख्त है। झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने असंतोष जताया है। रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही गड़बड़ी पर प्राधिकरण के सहायक लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मंडलायुक्त के राम मोहन राव के निर्देश पर अपर आयुक्त आर के सिंह व प्रशासनिक अधिकारी जे बी परमार्थी द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच में पाया गया कि अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक जेडीए में 1638 मानचित्र आए। इनमें से 761 स्वीकृत तथा 808 निरस्त हुए। 59 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार एक अप्रैल से 30 जून के मध्य 149 मानचित्र प्राप्त हुए। इनमें से 31 पास तथा 27 निरस्त किए गए। 16 आपत्तियां आईं तथा 33 की फीस जमा की गई। इस स्थिति पर मंडलायुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि तमाम निरस्त मानचित्रों पर भी निर्माण जारी है। लेकिन, इस पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पूर्व में सील हो चुके दो निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनों की 15 दिन में रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा भुगतान संबंधी वाउचर न दिखा पाने पर सहायक लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
जेडीए सचिव ने दी चेतावनी
झांसी। झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव तिलकधारी ने अवैध निर्माण पर चेतावनी जारी की है। बगैर मानचित्र पास निर्माण पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही भवन को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने भवन स्वामियों से अनिवार्य रूप से मानचित्र स्वीकृत कराने को कहा।
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मंडलायुक्त के राम मोहन राव के निर्देश पर अपर आयुक्त आर के सिंह व प्रशासनिक अधिकारी जे बी परमार्थी द्वारा झांसी विकास प्राधिकरण का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जांच में पाया गया कि अप्रैल 2013 से मार्च 2015 तक जेडीए में 1638 मानचित्र आए। इनमें से 761 स्वीकृत तथा 808 निरस्त हुए। 59 भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए। इसी प्रकार एक अप्रैल से 30 जून के मध्य 149 मानचित्र प्राप्त हुए। इनमें से 31 पास तथा 27 निरस्त किए गए। 16 आपत्तियां आईं तथा 33 की फीस जमा की गई। इस स्थिति पर मंडलायुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि तमाम निरस्त मानचित्रों पर भी निर्माण जारी है। लेकिन, इस पर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने पूर्व में सील हो चुके दो निर्माणाधीन व्यावसायिक भवनों की 15 दिन में रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा भुगतान संबंधी वाउचर न दिखा पाने पर सहायक लेखाकार के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
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जेडीए सचिव ने दी चेतावनी
झांसी। झांसी विकास प्राधिकरण के सचिव तिलकधारी ने अवैध निर्माण पर चेतावनी जारी की है। बगैर मानचित्र पास निर्माण पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 यथा संशोधित 1997 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही भवन को सील कर दिया जाएगा। उन्होंने भवन स्वामियों से अनिवार्य रूप से मानचित्र स्वीकृत कराने को कहा।
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