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पंद्रह लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति ने दिया तीन तलाक, मामला दर्ज

Sun, 25 Aug 2019 05:19 AM IST
Abhishek Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी Published by: Abhishek Singh Updated Sun, 25 Aug 2019 05:19 AM IST
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Husband gives triple, FIR registered, Jhansi, UP
तीन तलाक (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Social Media (File Photo)

तीन तलाक के खिलाफ कानून बनने के बाद जिले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।  सीपरी बाजार के सिद्धेश्वर नगर आईटीआई निवासी एक महिला ने आरोप लगाया है कि दहेज में पंद्रह लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति ने तीन तलाक दे दिया। शिकायत पर पुलिस ने पति व दो गवाहों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

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थाना सीपरी बाजार के आईटीआई स्थित सिद्धेश्वर नगर निवासी एजाज उल हक की पुत्री अमरीन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी 16 नवंबर 2011 को ग्वालियर के कोतवाली लश्कर स्थित कदम साहब की गोट निवासी मोहम्मद आरिफ खान से हुई थी। दहेज में पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद तो सब कुछ बेहतर चला, लेकिन अचानक ससुरालीजन दहेज में पंद्रह लाख रुपये की मांग करने लगे।
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आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसे पीट कर तीसरी मंजिल पर बने कमरे में बंद कर दिया जाता था। उसे भूखा प्यासा भी रखा जाता था। जबरन चेक पर हस्ताक्षर कराकर खाते से करीब चार लाख रुपये भी निकाल लिए थे। इसी बीच 23 अक्तूबर 2013 को उसने एक पुत्री को जन्म दिया। इसके बाद उसे लगा कि सब बेहतर हो जाएगा, लेकिन पंद्रह लाख रुपये की मांग जारी रही। इसके बाद उसे मायके भेज दिया गया, तक से अब तक उसे मायके से नहीं बुलाया गया। कई बार सुलह समझौते के प्रयास हुए, जो नाकाम साबित हुए। 

आरोप है कि तीन जुलाई 2014 को ससुरालीजन तलाकनामा लेकर घर पहुंचे। कहा गया कि पंद्रह लाख रुपये दो या फिर तलाकनामे पर हस्ताक्षर करो। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद उसने मेडिकल कराने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराई। घरेलू हिंसा का मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया गया, जो विचाराधीन है। एक अन्य मुकदमा भरण पोषण के लिए किया गया है। इसी दौरान पति ने एक स्टांप पर इकरारनामा तहरीर कर दिया, जिसमें उसने उल्लेख किया कि वह अब कभी रुपये की मांग नहीं करेगा और अच्छी तरह पत्नी व बच्च्ची को रखेगा। अपनी गलती मानकर वह नौ जनवरी 2017 को ससुराल ले गया।

कुछ दिनों के बाद ससुराल में पुन: प्रताड़ित किया जाने लगा। छह माह बाद ही वह मायके आ गई। आरोप है कि 15 अप्रैल 2019 को पति ने ग्वालियर निवासी तारिक व जाहिद के सामने तीन तलाक बोलकर किनारा कर लिया। शिकायत पर पुलिस ने पति आरिफ समेत गवाह तारिक व जाहिद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 

मामला संज्ञान में आने के बाद सीपरी बाजार पुलिस ने एफआईऱ्आर दर्ज की है। मामले की पड़ताल की जा रही है, इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी- डॉ. ओपी सिंह, एसएसपी

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