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Jhansi News: महिला की हत्या में पति व सास को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज़ एजेंसी
झांसी। करीब छह साल पहले दो लाख रुपये दहेज में न देने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति और सास को एडीजे (एफटीसी, सीएडब्ल्यू) मनोज कुमार जाटव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक फरवरी 2018 में पलरा गांव थाना उल्दन निवासी अरविंद कुमार ने बेटी द्रोपदी की शादी पृथ्वीपुर थाना मऊरानीपुर निवासी बृजेंद्र के साथ की थी। शादी के वक्त पांच लाख रुपये दहेज में दिए थे, फिर भी पति और उसकी सास शीला दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी। इसलिए वह कुछ दिनों से मायके में रह रही थी। शादी के दो साल बाद 17 जुलाई 2020 को बृजेंद्र पत्नी को लेने मायके पहुंच गया था। उसे लेकर लेकर आया और अगले ही दिन 18 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई। उसने ससुर अरविन्द कुमार को सूचना दी कि तुम्हारी बेटी बीमार है। जब वह बेटी की ससुराल पहुंचा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। मामले की तहरीर पिता ने थाने में दी। दोनों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व हत्या की धारा में मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने पाया था कि मृतका के शरीर पर चोट के 11 निशान थे। तीन पसलियां टूटी हुई थीं। दोनों को गिरफ्तार किया गया था। मृतका के पिता ने अपने बयान में कहा था कि पति व सास मृतका से दहेज में दो लाख रुपये मांगते थे। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सोमवार को न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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झांसी। करीब छह साल पहले दो लाख रुपये दहेज में न देने पर पत्नी की हत्या करने वाले पति और सास को एडीजे (एफटीसी, सीएडब्ल्यू) मनोज कुमार जाटव की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक फरवरी 2018 में पलरा गांव थाना उल्दन निवासी अरविंद कुमार ने बेटी द्रोपदी की शादी पृथ्वीपुर थाना मऊरानीपुर निवासी बृजेंद्र के साथ की थी। शादी के वक्त पांच लाख रुपये दहेज में दिए थे, फिर भी पति और उसकी सास शीला दहेज के लिए प्रताड़ित करती थी। इसलिए वह कुछ दिनों से मायके में रह रही थी। शादी के दो साल बाद 17 जुलाई 2020 को बृजेंद्र पत्नी को लेने मायके पहुंच गया था। उसे लेकर लेकर आया और अगले ही दिन 18 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई। उसने ससुर अरविन्द कुमार को सूचना दी कि तुम्हारी बेटी बीमार है। जब वह बेटी की ससुराल पहुंचा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। मामले की तहरीर पिता ने थाने में दी। दोनों के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम व हत्या की धारा में मामला दर्ज किया था।
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पुलिस ने पाया था कि मृतका के शरीर पर चोट के 11 निशान थे। तीन पसलियां टूटी हुई थीं। दोनों को गिरफ्तार किया गया था। मृतका के पिता ने अपने बयान में कहा था कि पति व सास मृतका से दहेज में दो लाख रुपये मांगते थे। चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सोमवार को न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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