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हिट एंड रन : अब बीमा कंपनी करेगी आर्थिक मदद दिलाने की पैरवी

Tue, 23 Apr 2024 06:02 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Apr 2024 06:02 AM IST
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Hit and Run: Now the insurance company will advocate for financial help
संवाद न्यूज एजेंसी
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झांसी। जानकारी का अभाव होने के कारण दुर्घटना में घायल और मृत लोगों के परिजनों को हिट एंड रन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके तहत अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया है। ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को नोडल नियुक्त किया गया है। पीड़ित को आर्थिक मदद का लाभ दिलाने के लिए बीमा कंपनी पैरवी करेगी।

सड़क दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम-2022 के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये तथा मृत्यु होने पर आश्रित को दो लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाते हैं। लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण पीड़ित योजना के लाभ से वंचित है। योजना की स्थिति यह है छह माह से एक भी आवेदन नहीं किया गया है। योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए मंंडलायुक्त की पहल जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति में उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार, उप पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, परिवहन अधिकारी के साथ ही बीमा कंपनी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। बीमा कंपनी प्रत्येक तीन माह में समिति की बैठक में रिपोर्ट पेश करेगी। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पांडेय ने बताया कि दुर्घटना पीड़ित प्रतिकार योजना के अंतर्गत जिलधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कंपनी को प्रत्येक तीन माह में समिति की बैठक की जिम्मेंदारी सौंपी गई है।
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