फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   gst on farmers

किसानों पर भी जीएसटी की मार, कृषि यंत्रों पर भी टैक्स

Wed, 12 Jul 2017 01:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूराो
अमर उजाला ब्यूराो Updated Wed, 12 Jul 2017 01:06 AM IST
विज्ञापन
gst on farmers
gst - फोटो : demo pic
झांसी।  
विज्ञापन

जीएसटी में कृषि यंत्रों पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। अभी तक किसी को ट्रैक्टर की ट्राली बनवाने में 90 से एक लाख रुपये खर्च करने पर साढ़े छह हजार रुपये टैक्स देना पड़ता था, अब उसे 18 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होगा।

खेती में ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली, कल्टीवेटर, ऐरो, बीज बोने की मशीन ऐसे यंत्र हैं, जिनकी हमेशा आवश्यकता पड़ती है। किसान को यह सभी यंत्र बाजार में ही बनवाने पड़ते हैं। अभी ट्राली पर साढ़े छह प्रतिशत टैक्स था। बाकी कृषि उपकरण बनवाने पर कोई टैक्स नहीं था। मगर, जीएसटी में टॉली बनवाने पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है। इसी तरह खेती से जुड़े अन्य उपकरणों में 12 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान कर दिया गया है। अगर, कोई किसान एक लाख की ट्रॉली बनवाता है तो उसे 18 हजार रुपये टैक्स देना होगा। कृषि यंत्रों पर टैक्स का प्रावधान होने से अब इसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। कृषि यंत्र बनाने के कारोबारी परमिंदर सिंह का कहना है कि किसान किसी भी कीमत पर टैक्स देने को तैयार नहीं है। वह बिना बिल के काम कराना चाहता है। इस कारण मार्केट में ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed