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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले को चार साल की जेल

Thu, 03 Mar 2022 01:16 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Mar 2022 01:16 AM IST
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Four years jail for molesting minor
झांसी। नाबालिग बालिका के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजना की अदालत ने चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया।
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विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने नौ मार्च 2016 को समथर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी 13 वर्ष की बेटी स्कूल से लौटने के बाद अपने घर में चारपाई पर बैठी हुई थी, इसी दरम्यान ग्राम करही निवासी वीरू ढीमर (22) आया और उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकत करने लगा। किसी तरह बेटी ने पीछा छुड़ाया। इसके बाद भी वो नहीं माना और घर में आकर पत्नी और बेटी को गंदी-गंदी गालियां देने लगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई गईं। इसके अलावा ग्यारह हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।
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