{"_id":"654a7655bda98a61b10d6676","slug":"five-years-jail-for-molesting-a-minor-jhansi-news-c-11-1-jhs1019-204536-2023-11-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jhansi News: नाबालिग संग छेड़छाड़ करने पर पांच साल की जेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jhansi News: नाबालिग संग छेड़छाड़ करने पर पांच साल की जेल
विज्ञापन
- चार साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, तीस हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोप सिद्ध होने पर पांच साल के कठोर कारावास समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के मुताबिक 24 जून 2019 को कोतवाली में धारा 354 (क) समेत पॉक्सो एक्ट के तहत राजेश शर्मा निवासी बड़ा बाजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसे टाॅफी देने के बहाने पहले सुनसान इलाके में ले गया। यहां उसने गलत हरकत करने की कोशिश की। पीड़िता रोते हुए भाग आई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह प्रस्तुत किए। विवेचक ने भी कोर्ट में आकर गवाही दी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे पांच साल की जेल समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आरोप सिद्ध होने पर पांच साल के कठोर कारावास समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा के मुताबिक 24 जून 2019 को कोतवाली में धारा 354 (क) समेत पॉक्सो एक्ट के तहत राजेश शर्मा निवासी बड़ा बाजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पीड़िता ने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसे टाॅफी देने के बहाने पहले सुनसान इलाके में ले गया। यहां उसने गलत हरकत करने की कोशिश की। पीड़िता रोते हुए भाग आई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी करके आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह प्रस्तुत किए। विवेचक ने भी कोर्ट में आकर गवाही दी। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे पांच साल की जेल समेत 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की पचास फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।