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Jhansi News: मासूम के साथ छेड़छाड़ करने पर पांच साल कैद
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अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। पांच साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का दोष सिद्ध होने पर पोक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की कोर्ट ने सत्यम राजपूत को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रेमनगर थाने में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि 27 सितंबर 2024 को उसकी 5 साल की बेटी पढ़ने के लिए बिजौली के कचहरी मोहल्ला जा रही थी। रास्ते में ब्रह्मपुरी हनुमान मंदिर के पास सत्यम राजपूत नामक युवक ने मासूम को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। बच्ची बुरी तरह सहम उठी। उसके शिकायत करने की बात कहने पर अभियुक्त सत्यम ने उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद शनिवार को न्यायालय ने सत्यम राजपूत को दोषी करार दिया।
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झांसी। पांच साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़खानी का दोष सिद्ध होने पर पोक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की कोर्ट ने सत्यम राजपूत को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रेमनगर थाने में पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि 27 सितंबर 2024 को उसकी 5 साल की बेटी पढ़ने के लिए बिजौली के कचहरी मोहल्ला जा रही थी। रास्ते में ब्रह्मपुरी हनुमान मंदिर के पास सत्यम राजपूत नामक युवक ने मासूम को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा। बच्ची बुरी तरह सहम उठी। उसके शिकायत करने की बात कहने पर अभियुक्त सत्यम ने उसके साथ मारपीट भी की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद शनिवार को न्यायालय ने सत्यम राजपूत को दोषी करार दिया।
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