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Jhansi News: पांच फर्म दबाए बैठीं निगम का 90 लाख विज्ञापन शुल्क

Tue, 06 Feb 2024 02:56 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Feb 2024 02:56 AM IST
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Five firms pressed the corporation's 90 lakh advertising fee
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। नगर निगम सीमा अंतर्गत प्रचार-प्रसार के लिए बकाया विज्ञापन शुल्क जमा न करने वाली पांच फर्मों को नोटिस जारी किया है। सभी फर्मों को मिलाकर करीब 90 लाख रुपये निगम के खाते में जमा होना है। चेतावनी दी है कि अगर फर्म द्वारा बकाया जमा नहीं किया जाता है तो चल, अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी।

नगर निगम द्वारा यूनिपोल, कैंटीलीवर, गैंट्री आदि का टेंडर निकाला जाता है। टेंडर लेने वाली फर्म को नगर निगम में विज्ञापन शुल्क जमा करना होता है। बताया गया कि 440 कियॉस्क का ठेका लेने वाली फर्म मैत्री डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स को 15.14 लाख, 42 कैंटीलीवर का टेंडर लेने वाली फर्म कृष्णा पब्लिसिटी के संचालक नितेश गुप्ता को 29.33 लाख, 46 कैंटीलीवर का टेंडर लिए फर्म तिरूपी मीडिया की संचालक कांता राठौर को 32.84 लाख, 15 गैंट्री के लिए टेंडर लेने वाली फर्म पीतांबरा ट्रेडर्स की संचालक कांता राठौर को 10.57 लाख, 30 निजी भवनों की छत पर होर्डिंग लगाने वाली फर्म प्राप्ति ट्रेडर्स की संचालक फूलवती को 2.16 लाख रुपये बकाया विज्ञापन शुल्क नगर निगम में जमा करना है। नगर आयुक्त सत्य प्रकाश ने बताया कि बकाया जमा न करने वाली इन सभी फर्मों को नोटिस देकर तीन दिनों में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी ठेकेदारों को पहले भी कई बार बकाया राशि जमा करने के नोटिस दिए गए मगर इन्होंने नगर निगम के कोष में राशि जमा नहीं कराई। इस बार भी ऐसा किया तो संबंधित ठेकेदार के खिलाफ बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली के लिए चल, अचल संपत्ति की कुर्की अथवा जब्ती और बिक्री कर की जाएगी।
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