फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   fine and jail in chaqe bounce

चेक बाउंस होने पर सजा व जुर्माना भी

Thu, 20 Dec 2018 12:51 AM IST
jhansi Published by: देवेंद्र कुमार Updated Thu, 20 Dec 2018 12:51 AM IST
विज्ञापन
fine and jail in chaqe bounce
jail - फोटो : demo
चेक बाउंस होने के दो मामलों में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय दिलीप सिंह ने दो लोगों को सजा व जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

रूद्रांश इंटरप्राइजेज के प्रो. नरेश कुमार श्रीवास्तव पुत्री रामजीवन लाल श्रीवास्तव ने न्यायालय में परिवार दायर कर बताया था कि अभियुक्त ने परिवादी से उधार रुपये की अदायगी के लिए चार लाख रुपये की चेक दी थी। यह चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गई थी। इस मुकदमे की सुनवाई दौरान न्यायालय ने अभियुक्त हरप्रसाद को 138 एनआई एक्ट के अपराध मेें दोषी मानते हुए एक वर्ष छह माह की सजा और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने चेक की धनराशि के बराबर चार लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति वादी को प्रदान किए जाने का भी आदेश पारित किया।

वहीं, लक्ष्मी इंटरप्राइजेज बबीना के प्रो.चंद्रशेखर ने भी न्यायालय में परिवाद दायर कर बताया था कि अभियुक्त को रुपये अदायगी के लिए तीन लाख रुपये का चेक दिया था। यह चेक अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। अदालत ने अभियुक्त हरप्रसाद को एक वर्ष छह माह की सजा और चार लाख का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने चेक की धनराशि के बराबर तीन लाख रुपये बतौर क्षतिपूूर्ति वादी को प्रदान किए जाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed