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Jhansi News: ईवी हाईब्रिड गाड़ियां रोड टैक्स छूट से बाहर
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में मिल रही छूट से हाईब्रिड गाड़ियां बाहर हो गई हैं। अब इन पर 10 से 11 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूर्व की भांति छूट दी जाएगी।
प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट दी थी। साथ ही दो पहिया गाड़ियों में 5 हजार, चार पहिया वाहन में 1 लाख, ई-बस में 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी। प्रदेश से बाहर हाइब्रिड गाड़ियां (होंडा, टोयोटा सहित अन्य) भी छूट के दायरे में थीं। लेकिन सरकार ने अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स छूट के दायरे में रखा है। जबकि लग्जरी हाइब्रिड गाड़ियाें से 10 से 11 फीसदी रोड टैक्स लिया जाएगा। सहायक परिवहन अधिकारी हेमचंद्र गौतम ने बताया कि अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जाएगी।
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झांसी। रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में मिल रही छूट से हाईब्रिड गाड़ियां बाहर हो गई हैं। अब इन पर 10 से 11 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूर्व की भांति छूट दी जाएगी।
प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देते हुए उन्हें रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट दी थी। साथ ही दो पहिया गाड़ियों में 5 हजार, चार पहिया वाहन में 1 लाख, ई-बस में 20 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही थी। प्रदेश से बाहर हाइब्रिड गाड़ियां (होंडा, टोयोटा सहित अन्य) भी छूट के दायरे में थीं। लेकिन सरकार ने अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स छूट के दायरे में रखा है। जबकि लग्जरी हाइब्रिड गाड़ियाें से 10 से 11 फीसदी रोड टैक्स लिया जाएगा। सहायक परिवहन अधिकारी हेमचंद्र गौतम ने बताया कि अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दी जाएगी।
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