फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Dm order paisent test not doing after that again action

टेस्टिंग न कराने वाले मरीजों पर कसेगी कानूनी नकेल

Sun, 09 Aug 2020 01:15 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 09 Aug 2020 01:15 AM IST
विज्ञापन
Dm order paisent test not doing after that again action
झांसी। कोविड-19 को देखते हुए जिलाधिकारी ने संदिग्ध मरीजों के टेस्टिंग न कराने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया साथ ही कंटेनमेंट जोन में प्रत्येक टीम को सौ टेस्ट करने को भी अनिवार्य कर दिया है।
विज्ञापन

जिला क्षय रोग नियंत्रण केंद्र से शनिवार को टेस्टिंग टीम रवाना करते हुए जिलाधिकारी आंद्रा वामसी ने कहा टेस्टिंग का काम पूरी संवदेनशीलता के साथ किया जाए। कोई भी घर छूटने न पाए। जिलाधिकारी ने कहा इस काम में शिकायतें मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहा, प्रत्येक टीम के साथ सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। टेस्टिंग टीम के साथ अभद्रता करने वालों से भी कड़ाई से निपटा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा जो व्यक्ति संदिग्ध है लेकिन टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ
विज्ञापन

रहा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने साप्ताहिक लॉकडॉउन का भी कड़ाई से पालन कराने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कंटेनमेंट जोन की खास तौर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त अवनीश राय के मुताबिक शनिवार को कुल 43 टीमें कंटेनमेंट जोन एवं 8 टीमों को विभिन्न ब्लॉकों के लिए रवाना किया गया। लगभग 66 कंटेनमेंट जोन से टीम सैंपल लेंगी। इनकी एंटीजन टेस्टिंग कराई जाएगी। इस दौरान डॉ.जीके निगम, नगर मजिस्ट्रेट सलिल पटेल, एसडीएम संजीव मौर्या, अपर नगर आयुक्त आरके गुप्ता, सीओ सिटी संग्राम सिंह, डॉ.नरेश अग्रवाल, डॉ.प्रदीप गुप्ता समेत अन्य उपस्थित थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed