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आपदा पीड़ितों को अब मिलेगी ज्यादा मदद

Mon, 25 May 2015 01:47 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला
ब्यूरो/ अमर उजाला Updated Mon, 25 May 2015 01:47 AM IST
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झांसी। दैवी आपदा पीड़ितों को अब ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने राहत राशि की दरों में  बढ़ोत्तरी कर दी है। नई दरों पर जिले में मुआवजा का वितरण शुरू कर दिया गया है।
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दैवी आपदा के शिकार लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन, पहले इसकी दर कम होने की वजह से यह राशि पीड़ितों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा साबित होती थी। इससे लोगों को ज्यादा राहत नहीं मिल पाती थी, परंतु अब इसमें बढ़ोत्तरी कर दी गई है। दैवी आपदा में मानव हानि होने पर पहले 1.5 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब चार लाख रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार मकान हानि पर मुआवजा बढ़ा दिया गया है। पहले पक्के मकान के पूरी तरह से नष्ट होने पर 70,000 रुपये तथा कच्चे मकान के नष्ट होने पर 17,600 रुपये मुआवजा दिया जाता था।
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इसी प्रकार पक्के मकान में अत्यधिक क्षति होने पर 12,600 तथा कच्चे मकान की क्षति पर 3,800 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी, परंतु उक्त सभी मामलों में मुआवजे की दर बढ़ाकर 95,100 रुपये निर्धारित कर दी गई है। इसके अलावा पक्के मकान में आंशिक क्षति पर मुआवजा 3,800 से बढ़ाकर 5,200 तथा कच्चे मकान में आंशिक क्षति पर मुआवजा 2,300 से बढ़ाकर 3,200 रुपये कर दिया गया है। झोपड़ी के नुकसान का मुआवजा 3,000 से बढ़ाकर 4,100 रुपये तथा कैटल हाउस (जानवरों का बाड़ा) का मुआवजा 1,500 से 2,100 रुपये कर दिया गया है।
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जानवरों की मौत पर भी मिलेगी ज्यादा मदद
झांसी। दैवी आपदा में जानवरों की मौत होने पर अब सरकार द्वारा ज्यादा मदद उपलब्ध कराई जाएगी। बड़े दुधारू जानवर की मौत पर अब 16,400 की जगह 30,000 रुपये तथा छोटे जानवर भेड़, बकरी आदि की मौत पर 1,650 की बजाय 3,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। सूखा जानवर बैल, घोड़ा, ऊंट आदि की मौत का मुआवजा 15,000 की जगह 25,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। बछड़ा, गधा, पड़ा आदि की दैवी आपदा से मौत पर 15,000 की जगह 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।


पशुओं की संख्या भी बढ़ाई
झांसी। पुरानी नीति के तहत दैवी आपदा में मृत्यु पर संबंधित परिवार को एक दुधारू पशु का मुआवजा दिया जाता था, परंतु अब इसकी संख्या बढ़ाकर तीन कर दी गई है। इसके अलावा छोटे जानवरों में पहले चार की सीमा तय थी, जिसे बढ़ाकर अधिकतम 30 कर दिया गया है।
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