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बलात्कारी ढोंगी बाबा को सात साल की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2016 12:11 AM IST
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court disitoin, jhnasi news
- फोटो : demo
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सी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुरेश चंद्र द्वितीय की अदालत ने झाड़फूंक के नाम पर मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की महिला से बलात्कार करने के मामले में ढोंगी बाबा को सात साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 19 दिसंबर 2014 को थाने में दी तहरीर में बताया था कि वह पति की प्रताड़ना से तंग आकर पिछले पंद्रह सालों से मायके में रह रही है। वह मानसिक रूप से कमजोर थी। जिसका उसने इलाज भी कराया था, परंतु आराम नहीं मिला। तकरीबन नौ वर्ष पहले बाबा कमल पुरी उसके घर आया था। उसने बताया कि मानसिक बीमारी दवा से ठीक नहीं होगी। भूत-प्रेत का चक्कर है, जो झाड़फूंक से ठीक होगा।
उसने इलाज के लिए नदी पार बने मंदिर में बुलाया। झाड़फूंक के लिए उसका मंदिर में लगातार आना जाना हो गया। इस दौरान कई सालों तक बाबा ने बलात्कार किया। मंदिर न जाने पर वह धमकाने लगा तथा उसने परिवार को नष्ट करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद बाबा को धारा 376 में सात साल जेल की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पचास फीसदी रकम पीड़िता को दी जाएगी। जबकि, अर्थदंड अदा न करने पर बाबा को एक साल अतिरिक्त जेल की हवा खानी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जाहिद मंसूरी ने की।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार मऊरानीपुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने 19 दिसंबर 2014 को थाने में दी तहरीर में बताया था कि वह पति की प्रताड़ना से तंग आकर पिछले पंद्रह सालों से मायके में रह रही है। वह मानसिक रूप से कमजोर थी। जिसका उसने इलाज भी कराया था, परंतु आराम नहीं मिला। तकरीबन नौ वर्ष पहले बाबा कमल पुरी उसके घर आया था। उसने बताया कि मानसिक बीमारी दवा से ठीक नहीं होगी। भूत-प्रेत का चक्कर है, जो झाड़फूंक से ठीक होगा।
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उसने इलाज के लिए नदी पार बने मंदिर में बुलाया। झाड़फूंक के लिए उसका मंदिर में लगातार आना जाना हो गया। इस दौरान कई सालों तक बाबा ने बलात्कार किया। मंदिर न जाने पर वह धमकाने लगा तथा उसने परिवार को नष्ट करने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद बाबा को धारा 376 में सात साल जेल की सजा सुनाई। बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की पचास फीसदी रकम पीड़िता को दी जाएगी। जबकि, अर्थदंड अदा न करने पर बाबा को एक साल अतिरिक्त जेल की हवा खानी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जाहिद मंसूरी ने की।