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पार्षद की जमानत खारिज

Tue, 14 May 2019 12:56 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 14 May 2019 12:56 AM IST
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पार्षद की जमानत खारिज

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पूर्व पार्षद की जमानत याचिका खारिज
झांसी। अपर सत्र न्यायाधीश पीएन राय की अदालत ने चर्चित राजू कमरया अपहरण कांड में जेल में बंद अभियुक्त पूर्व पार्षद गगन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रवि प्रकाश गोस्वामी के अनुसार विगत 12 जुलाई 2017 की रात्रि व्यवसायी राजेंद्र कुमार अग्रवाल उर्फ राजू कमरया व पड़ोसी राहुल अग्रवाल के अपहरण के मामले में अभियुक्त पूर्व पार्षद गगन कुमार पुत्र स्व. दामोदर दास निवासी गुदरीपुरा पुलिया नंबर नौ की ओर से सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि उक्त मामले में दो साल बाद उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। जिसमें अन्य अभियुक्त कमलेश यादव, चंद्रवीर, गुड्डू चाहर व नेत्रपाल सिंह की जमानत उच्च न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है। मामला समान होने के कारण उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए। इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियुक्त अजय जड़ेजा अप्रैल 2019 में गिरफ्तार किया गया, जो मुख्य अभियुक्त था। जिसके बयान के आधार पर गगन कुमार को अभियुक्त बनाया गया है। मामला गंभीर प्रकृति का मानते हुए न्यायालय ने गगन कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।
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