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Jhansi News: होटल में बालिका से दुष्कर्म में दोष सिद्ध, सात साल पहले दिया था घटना को अंजाम
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। नाबालिग से दुष्कर्म के सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने दोष सिद्ध करते हुए दोषी को जेल भेज दिया। सजा के लिए बुधवार का दिन तय किया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक समथर थाने के ऐरा गांव निवासी तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य के पति अतर सिंह के खिलाफ पीड़िता के भाई ने 9 अगस्त 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह ने रक्षाबंधन पर घोषणा की थी कि बहनों को 2100 रुपये दिए जा रहे हैं। इस बहाने अतर सिंह बहन को झांसी स्थित एक होटल में ले गया और वहां अश्लील हरकत की। विरोध करने पर मारपीट की।
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रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जब नाबालिग के कोर्ट में बयान हुए तो उसने बताया कि उससे अतर सिंह ने दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने इस मामले में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नेयाज अहमद अंसारी ने अतर सिंह पर दोष सिद्ध करते हुए उसे जेल भेज दिया।
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कड़ी सजा की मांग : विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने न्यायालय में दलील दी कि अतर सिंह ने नाबालिग को लालच दिया, फिर उससे दुष्कर्म किया। साथ ही पुलिस में रिपोर्ट न करने के लिए धमकी भी दी। लिहाजा उसे कठोर सजा दी जाए।