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Jhansi News: चरस के साथ पकड़े गए दोषी को सात साल की सजा, 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
झांसी। 12 साल पहले चरस के साथ पकड़े गए एक तस्कर को विशेष न्यायाधीश एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 दिसंबर 2014 को टहरौली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बरौल चौराहे के पास कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर खड़ा है और बेचने की फिराक में है। पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम रामकिशोर उर्फ लला यादव बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने कठोर सजा देने की मांग की। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई।
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झांसी। 12 साल पहले चरस के साथ पकड़े गए एक तस्कर को विशेष न्यायाधीश एडीजे शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 30 दिसंबर 2014 को टहरौली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बरौल चौराहे के पास कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर खड़ा है और बेचने की फिराक में है। पुलिस मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम रामकिशोर उर्फ लला यादव बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया था। आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने कठोर सजा देने की मांग की। सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई।
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