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Jhansi News: खराब मशीन देने पर कंपनी पर दस हजार का जुर्माना

Thu, 15 May 2025 01:12 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 15 May 2025 01:12 AM IST
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Company fined ten thousand rupees for providing faulty machine
ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मूंगफली की खराब मशीन देने के मामले में राजस्थान की एक कंपनी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही ग्राहक को नई थ्रेसिंग मशीन देने का आदेश दिया है।
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थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम जमौरामाफी निवासी हरीकिशन लोधी ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत की। बताया कि उसने जयपुर, राजस्थान की एक कंपनी से मूंगफली की थ्रेसिंग मशीन का एक लाख 62 हजार रुपये में दो सितंबर 2020 को सौदा किया था। मशीन उक्त निर्धारित तिथि पर न देकर 16 अक्तूबर 2020 को तय रकम से छह हजार अधिक 1,68,000 रुपये में दी गई। उसने कंपनी के निर्देशानुसार मशीन को चलाया, लेकिन उसके दोनों पंखे ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे। उसे मशीन का सही लाभ नहीं मिला और उसे आर्थिक क्षति हुई। उसने कंपनी के लोगों से बात की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष सीताराम वर्मा और सदस्य रफिया खातून ने निर्णय दिया कि 45 दिन के अंदर परिवादी से पुरानी थ्रेसिंग मशीन लेकर दोष रहित मशीन उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा परिवाद व्यय का दस हजार रुपये भी अदा करे।
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