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चेक बाउंस होने पर छह माह का कारावास

Tue, 01 Nov 2022 09:57 PM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 09:57 PM IST
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Cheaqu bounce six year jail
झांसी। अतिरिक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारी दिलीप सिंह ने मकान के सौदे की बकाया रकम की चेक बाउंस होने पर अभियुक्त को छह माह के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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नवाबाद थाना इलाके के ग्राम कोछाभांवर निवासी उदयभान ने अपना मकान जालौन के कोंच के ग्राम सुनाया निवासी प्रदीप कुमार राजपूत को 12,54,000 रुपये में बेचा था। सौदे के वक्त प्रदीप कुमार ने उदयभान को 5.93 लाख नकद दिए थे, जबकि 6.61 लाख की तीन चेक दी गईं थीं। तय मियाद पर तीनों चेक बैंक में लगाने पर खाते में पर्याप्त धनराशि न होने की वजह से बाउंस हो गईं। इस पर उदयभान की ओर से प्रदीप को बकाया रकम की अदायगी के लिए नोटिस जारी किए गए थे, बावजूद, अदायगी नहीं की गई। इस पर उदयभान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त प्रदीप कुमार राजपूत को छह माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सात लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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