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पंचायत चुनाव: बदल जाएंगीं पिछले चुनाव की आरक्षित सीटें
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झांसी। आरक्षण नियमावली तय होने के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गईं। अगले कुछ दिनों में पदों के आरक्षण तय हो जाएंगे। इस बार चक्रानुक्रम व्यवस्था में आरक्षण होंगे। ऐसे में पिछले चुनाव की आरक्षित सीटों में बदलाव होना करीब तय है लेकिन, किस वर्ग को मौका मिलेगा यह आरक्षण तय होने पर ही साफ होगा।
लंबे इंतजार के बाद सरकार ने आरक्षण व्यवस्था पर मुहर लगाई। नियमावली के मुताबिक प्रत्येक ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं सामान्य वर्ग की आबादी अंकित करते हुए ग्राम पंचायतों की सूची वर्णमाला के मुताबिक बनाई जाएगी। पिछले चुनाव में ग्राम पंचायत किस वर्ग को आरक्षित थी यह भी अंकित होगा। प्रावधान के मुताबिक प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस ब्लॉक में अलग-अलग पंचायतों में उस वर्ग की आबादी के अनुपात में अवरोही (गिरते हुए) क्रम में आवंटित होगी। चक्रानुक्रम के मुताबिक वर्ष 2015 में जो पंचायत एससी अथवा एसटी को आरक्षित थी, वह इस बार इन वर्गोँ को आरक्षित नहीं होगी।
इसे ऐसे समझ सकते हैं अगर कोई ग्राम पंचायत का प्रधान पद वर्ष 2015 में पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित थी तब इस बार उसके पिछड़ा वर्ग के खाते में जाने की संभावना अधिक है। इसी तरह एसटी आरक्षित सीट के बदलकर एससी महिला में बदलने की गुंजाइश अधिक होगी। फिलहाल डीपीआरओ कार्यालय में पिछले चुनावों के आरक्षण फीड किए जा रहे हैं। नियमावली के मुताबिक शासन स्तर से जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के आरक्षण तय होंगे जबकि ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान का आरक्षण जिलाधिकारी तय करेंगे।
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कम आबादी पर भी सीट हो सकती है आरक्षित
अगर किसी पंचायत में किसी वर्ग की आबादी कम है तब भी उसी वर्ग विशेष को वह सीट आरक्षित हो सकती है। वहीं, यह भी संभव है कि जहां किसी वर्ग विशेष की आबादी अधिक हो, फिर भी दूसरे वर्ग को वह सीट आरक्षित कर दी जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी पंचायत में एससी आबादी महज बीस फीसदी है लेकिन, दूसरी आबादी अधिक है फिर भी यह सीट एससी को आरक्षित हो सकती है।
इस क्रम में चलेगा चक्रानुक्रम चक्र
अनुसूचित जनजाति (महिला)
अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति (महिला)
अनुसूचित जाति
पिछड़े वर्ग (महिला)
पिछड़ा वर्ग
महिला
एक नजर में पंचायत
ग्राम पंचायतें 496
ब्लॉक 8
ग्राम प्रधान 496
ग्राम पंचायत सदस्य 6170
क्षेत्र पंचायत सदस्य 599
जिला पंचायत सदस्य 24
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लंबे इंतजार के बाद सरकार ने आरक्षण व्यवस्था पर मुहर लगाई। नियमावली के मुताबिक प्रत्येक ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं सामान्य वर्ग की आबादी अंकित करते हुए ग्राम पंचायतों की सूची वर्णमाला के मुताबिक बनाई जाएगी। पिछले चुनाव में ग्राम पंचायत किस वर्ग को आरक्षित थी यह भी अंकित होगा। प्रावधान के मुताबिक प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस ब्लॉक में अलग-अलग पंचायतों में उस वर्ग की आबादी के अनुपात में अवरोही (गिरते हुए) क्रम में आवंटित होगी। चक्रानुक्रम के मुताबिक वर्ष 2015 में जो पंचायत एससी अथवा एसटी को आरक्षित थी, वह इस बार इन वर्गोँ को आरक्षित नहीं होगी।
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इसे ऐसे समझ सकते हैं अगर कोई ग्राम पंचायत का प्रधान पद वर्ष 2015 में पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित थी तब इस बार उसके पिछड़ा वर्ग के खाते में जाने की संभावना अधिक है। इसी तरह एसटी आरक्षित सीट के बदलकर एससी महिला में बदलने की गुंजाइश अधिक होगी। फिलहाल डीपीआरओ कार्यालय में पिछले चुनावों के आरक्षण फीड किए जा रहे हैं। नियमावली के मुताबिक शासन स्तर से जिला पंचायत अध्यक्ष एवं ब्लॉक प्रमुख के आरक्षण तय होंगे जबकि ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य एवं ग्राम प्रधान का आरक्षण जिलाधिकारी तय करेंगे।
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कम आबादी पर भी सीट हो सकती है आरक्षित
अगर किसी पंचायत में किसी वर्ग की आबादी कम है तब भी उसी वर्ग विशेष को वह सीट आरक्षित हो सकती है। वहीं, यह भी संभव है कि जहां किसी वर्ग विशेष की आबादी अधिक हो, फिर भी दूसरे वर्ग को वह सीट आरक्षित कर दी जाए। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी पंचायत में एससी आबादी महज बीस फीसदी है लेकिन, दूसरी आबादी अधिक है फिर भी यह सीट एससी को आरक्षित हो सकती है।
इस क्रम में चलेगा चक्रानुक्रम चक्र
अनुसूचित जनजाति (महिला)
अनुसूचित जनजाति
अनुसूचित जाति (महिला)
अनुसूचित जाति
पिछड़े वर्ग (महिला)
पिछड़ा वर्ग
महिला
एक नजर में पंचायत
ग्राम पंचायतें 496
ब्लॉक 8
ग्राम प्रधान 496
ग्राम पंचायत सदस्य 6170
क्षेत्र पंचायत सदस्य 599
जिला पंचायत सदस्य 24