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पांच हजार से अधिक बकाए पर कटेगा कनेक्शन
Jhansi
Updated Sun, 11 Sep 2016 02:16 AM IST
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पांच हजार से अधिक बकाए पर कटेगा कनेक्शन
- फोटो : demo
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यदि आपके बिजली बिल की बकाएदारी पांच हजार रुपये से अधिक हो चुकी तो तत्काल भुगतान कर दें, वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसे 15 हजार बकाएदारों की सूची बना ली गई है। अभियान शुरू हो गया है।
विद्युत वितरण खंड एक में पांच हजार रुपये से अधिक के साढ़े छह हजार और खंड दो मेें नौ हजार बकाएदार हैं। अभियान के तहत अभी तक बाहर बड़ागांव गेट, खिरकपट्टी, सिमराहा, सीपरी बाजार, प्रेमनगर, खाती बाबा, रानी महल, सैयर गेट, गोविंद चौराहा, नई बस्ती, बाहर दतिया गेट क्षेत्रों में पांच सौ से बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। अधीक्षण अभियंता राकेश गुप्ता ने बताया कि अभियान चल रहा है। असुविधा से बचना है तो उपभोक्ता तत्काल बकाए बिलों का भुगतान करें।
तब नहीं कटेगा कनेक्शन
अगर आपको बिजली बिल हर महीने नहीं मिल रहा है। एक साथ तीन महीने का बिल थमा दिया गया है। तब कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यदि आप एक साथ नहीं जमा कर सकते तो किश्तों में अदा करें। इसके लिए क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता से संपर्क करना होगा।
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तब देनी होगी डीआर फीस
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी नियमावली के मुताबिक पांच हजार रुपये से अधिक की बकाएदारी और तीन महीने तक लगातार बिल का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता को बकाएदार की सूची में डाल दिया जाता है। जब भी उपभोक्ता बकाए का भुगतान करता है तो उससे डीआर (कनेक्शन काटने और जोड़ने का शुल्क) चार्ज तीन सौ रुपये भी वसूले जाते हैं।
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विद्युत वितरण खंड एक में पांच हजार रुपये से अधिक के साढ़े छह हजार और खंड दो मेें नौ हजार बकाएदार हैं। अभियान के तहत अभी तक बाहर बड़ागांव गेट, खिरकपट्टी, सिमराहा, सीपरी बाजार, प्रेमनगर, खाती बाबा, रानी महल, सैयर गेट, गोविंद चौराहा, नई बस्ती, बाहर दतिया गेट क्षेत्रों में पांच सौ से बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। अधीक्षण अभियंता राकेश गुप्ता ने बताया कि अभियान चल रहा है। असुविधा से बचना है तो उपभोक्ता तत्काल बकाए बिलों का भुगतान करें।
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तब नहीं कटेगा कनेक्शन
अगर आपको बिजली बिल हर महीने नहीं मिल रहा है। एक साथ तीन महीने का बिल थमा दिया गया है। तब कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। यदि आप एक साथ नहीं जमा कर सकते तो किश्तों में अदा करें। इसके लिए क्षेत्रीय अधिशासी अभियंता से संपर्क करना होगा।
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तब देनी होगी डीआर फीस
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी नियमावली के मुताबिक पांच हजार रुपये से अधिक की बकाएदारी और तीन महीने तक लगातार बिल का भुगतान नहीं करने पर उपभोक्ता को बकाएदार की सूची में डाल दिया जाता है। जब भी उपभोक्ता बकाए का भुगतान करता है तो उससे डीआर (कनेक्शन काटने और जोड़ने का शुल्क) चार्ज तीन सौ रुपये भी वसूले जाते हैं।