फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jhansi News ›   Bail applications of the accused of POCSO Act rejected

पॉक्सो एक्ट के आरोपियों की जमानत अर्जियां नामंजूर

Sat, 24 Jul 2021 01:45 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 24 Jul 2021 01:45 AM IST
विज्ञापन
Bail applications of the accused of POCSO Act rejected
झांसी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने अलग-अलग घटनाओं में शामिल पॉक्सो एक्ट के दो आरोपियों की जमानत अर्जियों को नामंजूर कर दिया है। जमानत के लिए दोनों की ओर से दी गईं दलीलों को खारिज कर अदालत ने ये फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि एक महिला की ओर से थाना चिरगांव में 25 सितंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि 15 सितंबर को वो खेत पर गई हुई थी। शाम तकरीबन चार बजे वो घर लौटी तो 16 वर्षीय पुत्री गायब मिली। पुलिस द्वारा की गई विवेचना में नई बस्ती निवासी मु. हारुन के पुत्र जमाल का नाम सामने आया था। अभियुक्त की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। वहीं, सीपरी बाजार थाने में एक व्यक्ति द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके परिवार के एक नाबालिग लड़के से बैंकर्स कॉलोनी निवासी विजय राज वर्मा ने संपर्क किया था। 14 मई 2017 को घर में स्थित कोचिंग में पढ़ाई के बहाने बुलाया था। यहां जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ गलत काम किया था। इस मामले के आरोपी ने जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसे पूरी सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed