{"_id":"6099a1e68ebc3ed2b2438227","slug":"ambulance-rate-fixed-jhansi-news-jhs1947044170","type":"story","status":"publish","title_hn":"एंबुलेंस का नहीं वसूला जा सकेगा मनमाना किराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एंबुलेंस का नहीं वसूला जा सकेगा मनमाना किराया
विज्ञापन
झांसी। एंबुलेंस संचालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने किराये की दरें तय कर दीं हैं। तीन अलग-अलग श्रेणियों में 80 से 150 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करना होगा। अधिक वसूली की लगातार शिकायतें सामने आने के बाद प्रशासन ने दरें तय की हैं।
आपदा के इस दौर में कई एंबुलेंस संचालक मनमानी पर उतारू हैं। स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से परिसर में ही स्थित कोविड अस्पताल तक मरीज को ले जाने के लिए दो हजार रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे में ले जाने के लिए मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इसकी लगातार शिकायतें सामने आने के बाद जिलाधिकारी आंद्रा वासमी ने एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर दी हैं। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का 10 किलोमीटर तक की दूरी का किराया 800 रुपये और इसके बाद 80 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जा सकेगा। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 10 किमी तक की दूरी के लिए 1200 रुपये और इससे बाद 80 रुपये प्रति किमी की दर से किराया वसूला जाएगा। जबकि, वेंटीलेटर सपोर्टेड /बाई पैप एंबुलेंस का किराया 10 किमी की दूरी के लिए 2000 रुपये और इसके बाद 150 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वसूला जा सकेगा। एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। इससे अधिक किराया वसूली की शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 व ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454457671 पर दर्ज कराई जा सकती है। एंबुलेंस मालिक व चालक के विरुद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
आपदा के इस दौर में कई एंबुलेंस संचालक मनमानी पर उतारू हैं। स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से परिसर में ही स्थित कोविड अस्पताल तक मरीज को ले जाने के लिए दो हजार रुपये तक किराया वसूला जा रहा है। मरीज को एक अस्पताल से दूसरे में ले जाने के लिए मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इसकी लगातार शिकायतें सामने आने के बाद जिलाधिकारी आंद्रा वासमी ने एंबुलेंस के किराये की दरें निर्धारित कर दी हैं। ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस का 10 किलोमीटर तक की दूरी का किराया 800 रुपये और इसके बाद 80 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया वसूला जा सकेगा। ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 10 किमी तक की दूरी के लिए 1200 रुपये और इससे बाद 80 रुपये प्रति किमी की दर से किराया वसूला जाएगा। जबकि, वेंटीलेटर सपोर्टेड /बाई पैप एंबुलेंस का किराया 10 किमी की दूरी के लिए 2000 रुपये और इसके बाद 150 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वसूला जा सकेगा। एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा। इससे अधिक किराया वसूली की शिकायत पुलिस हेल्प लाइन नंबर 112 व ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9454457671 पर दर्ज कराई जा सकती है। एंबुलेंस मालिक व चालक के विरुद्ध द एपीडेमिक डिजीज एक्ट के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन