{"_id":"24-40628","slug":"Jhansi-40628-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोर्ट ने दिया लूटपाट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोर्ट ने दिया लूटपाट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश
Jhansi
Updated Thu, 28 Nov 2013 05:45 AM IST
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झांसी। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र ने असलहा लेकर घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के 16 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थाना सदर पुलिस को दिए हैं।
सुरेंद्र राय पुत्र हुकुम चंद्र राय निवासी सिमराहा थाना सदर का आरोप है कि चार नवंबर 2013 को राजू यादव अपने गैंग के सदस्यों के साथ लूट व डकैती डालने की मंशा से उसके घर में घुस आया और फायरिंग करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं घर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। शोरशराबा सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। आरोपियों में राजू यादव, चंदन यादव व गोटीराम यादव पुत्रगण लालाराम यादव, अनिल यादव, सुनील यादव व रविंद्र पुत्रगण मुन्ना यादव, राज यादव व राहुल यादव पुत्रगण परम यादव, मंगल यादव पुत्र गुलाब यादव, दिनेश यादव पुत्र सिरनाम सिंह यादव, गोलू यादव पुत्र जयराम यादव, जितेंद्र यादव पुत्र कल्लू यादव, जय सिंह यादव पुत्र मुन्ना यादव, आनन्द उर्फ भल्लू पुत्र आशाराम यादव, मुन्ना यादव पुत्र शिवचरन यादव, बलवान उर्फ मेजर पुत्र सिरनाम सिंह यादव निवासीगण सिमराहा हैं। कोर्ट ने मामला धारा 399, 393, 307, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 7 क्रिमनल एक्ट में दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
सुरेंद्र राय पुत्र हुकुम चंद्र राय निवासी सिमराहा थाना सदर का आरोप है कि चार नवंबर 2013 को राजू यादव अपने गैंग के सदस्यों के साथ लूट व डकैती डालने की मंशा से उसके घर में घुस आया और फायरिंग करते हुए मारपीट की। इतना ही नहीं घर में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। शोरशराबा सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकले। आरोपियों में राजू यादव, चंदन यादव व गोटीराम यादव पुत्रगण लालाराम यादव, अनिल यादव, सुनील यादव व रविंद्र पुत्रगण मुन्ना यादव, राज यादव व राहुल यादव पुत्रगण परम यादव, मंगल यादव पुत्र गुलाब यादव, दिनेश यादव पुत्र सिरनाम सिंह यादव, गोलू यादव पुत्र जयराम यादव, जितेंद्र यादव पुत्र कल्लू यादव, जय सिंह यादव पुत्र मुन्ना यादव, आनन्द उर्फ भल्लू पुत्र आशाराम यादव, मुन्ना यादव पुत्र शिवचरन यादव, बलवान उर्फ मेजर पुत्र सिरनाम सिंह यादव निवासीगण सिमराहा हैं। कोर्ट ने मामला धारा 399, 393, 307, 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452, 427, 7 क्रिमनल एक्ट में दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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