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टैक्स: छोटी कमियों पर नहीं रोका जाएगा माल-City
Updated Fri, 18 Aug 2017 08:07 PM IST
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छोटी कमियों पर नहीं रोका जा रहा माल
चेकिंग शुरू, अभी तक नहीं पकड़ी गई टैक्स चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
वाणिज्यकर विभाग ने दूसरे राज्यों से माल मंगाने के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था लागू करने के बाद कारोबारियों को मामूली राहत दी है। विभाग ने निर्णय लिया है कि अभी छोटी कमियों में माल को नहीं रोका जाएगा। ई-वे बिल न मिलने पर लाने का मौका दिया जाएगा। दो दिन हुई चेकिंग में अभी तक टैक्स चोरी का एक भी मामला नहीं पकड़ा गया है।
जीएसटी में दूसरे राज्यों से माल मंगाने के लिए कारोबारियों को 15 अगस्त की रात 12 बजे से ई-वे बिल लगाना जरूरी कर दिया गया है। नई व्यवस्था में आयात घोषणापत्र को ई-वे बिल और बहती को टीडीएफ (ट्रांजिस्ट डिकलरेशन फार्म) नाम दे दिया गया है। नई व्यवस्था में कारोबारी को टैक्स के साथ जुर्माना भी मौके पर जमा करना है, तभी माल छूट सकेगा। फिलहाल विभाग ने कारोबारियों को ई-वे बिल व्यवस्था में राहत दी है। अगर किसी गाड़ी पर माल के साथ ई-वे बिल नहीं मिला तो कारोबारी को उसे लाने का मौका दिया जाएगा। साथ ही अगर फार्म में हस्ताक्षर छूटे या अन्य कोई कमी है तो ऐसी त्रुटियों पर माल नहीं रोका जाएगा।
‘ई-वे बिल की जांच लेकर दी गई राहत पर ही जांच चल रही है। कारोबारी को परेशानी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही किसी सूचना पर वाहन को पकड़ा जाता है तो ऐसे मामलों में टैक्स और जुर्माना जमा कराने पर ही माल छोड़ा जाएगा।’
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एसएस मिश्रा, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर।
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चेकिंग शुरू, अभी तक नहीं पकड़ी गई टैक्स चोरी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
वाणिज्यकर विभाग ने दूसरे राज्यों से माल मंगाने के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था लागू करने के बाद कारोबारियों को मामूली राहत दी है। विभाग ने निर्णय लिया है कि अभी छोटी कमियों में माल को नहीं रोका जाएगा। ई-वे बिल न मिलने पर लाने का मौका दिया जाएगा। दो दिन हुई चेकिंग में अभी तक टैक्स चोरी का एक भी मामला नहीं पकड़ा गया है।
जीएसटी में दूसरे राज्यों से माल मंगाने के लिए कारोबारियों को 15 अगस्त की रात 12 बजे से ई-वे बिल लगाना जरूरी कर दिया गया है। नई व्यवस्था में आयात घोषणापत्र को ई-वे बिल और बहती को टीडीएफ (ट्रांजिस्ट डिकलरेशन फार्म) नाम दे दिया गया है। नई व्यवस्था में कारोबारी को टैक्स के साथ जुर्माना भी मौके पर जमा करना है, तभी माल छूट सकेगा। फिलहाल विभाग ने कारोबारियों को ई-वे बिल व्यवस्था में राहत दी है। अगर किसी गाड़ी पर माल के साथ ई-वे बिल नहीं मिला तो कारोबारी को उसे लाने का मौका दिया जाएगा। साथ ही अगर फार्म में हस्ताक्षर छूटे या अन्य कोई कमी है तो ऐसी त्रुटियों पर माल नहीं रोका जाएगा।
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‘ई-वे बिल की जांच लेकर दी गई राहत पर ही जांच चल रही है। कारोबारी को परेशानी न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही किसी सूचना पर वाहन को पकड़ा जाता है तो ऐसे मामलों में टैक्स और जुर्माना जमा कराने पर ही माल छोड़ा जाएगा।’
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एसएस मिश्रा, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्यकर।