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48 गरीबों को मिला पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Mar 2016 01:00 AM IST
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married daughters, jhansi news
- फोटो : demopic
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झांसी। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार ने समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धन परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए दिया जाने वाला अनुदान एवं एससी-एसटी ऐक्ट के तहत उत्पीड़ित व्यक्ति को दी जाने धनराशि की समीक्षा की।
विकास भवन सभागार में हुई बैठक में सीडीओ ने बताया कि शादी अनुदान के लिए पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आवेदकों को उनकी पुत्रियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और उसके बाद समस्त पात्र विकलांग जनों को शादी के लिए 10 हजार रुपये अनुदान बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 26 मार्च तक 80 आवेदन प्राप्त हुए। इनके सत्यापन के बाद 48 पात्र जनों को 4 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। शासन से इस वर्ष कुल 5 लाख रुपये इस योजना के तहत अनुदान के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि यदि 30 मार्च तक कोई आवेदन आए तो उसका सत्यापन कर धनराशि दी जाए।
बैठक में अत्याचार उत्पीड़न के मामले में आर्थिक सहायता वितरण की जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी इसराउल हक ने बताया कि वर्ष 2015-16 में 175 विभिन्न मामलों में पीड़ितों को 61.40 लाख रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई। सीडीओ ने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों का अन्य जातियों के लोगाें द्वारा उत्पीड़न किए जाने पर मिलने वाली सहायता एवं पुनर्वासन की जानकारी दीवार लेखन के माध्यम से जनपद के सभी थानों, तहसील तथा विकास खंड कार्यालय परिसर में प्रचारित-प्रसारित कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक पीड़ितों को
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अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लाभ मिल सके।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि डॉ. जगदीश सिंह चौहान, पूर्व मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, पूर्व पालिकाध्यक्ष डॉ. धन्नूलाल गौतम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार, प्रोबेशन अधिकारी राजीव शर्मा, डीपीओ करुणा जायसवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आभार जिला समाज कल्याण अधिकारी ने व्यक्त किया।
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विकास भवन सभागार में हुई बैठक में सीडीओ ने बताया कि शादी अनुदान के लिए पहले आओ, पहले पाओ के सिद्धांत पर आवेदकों को उनकी पुत्रियों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और उसके बाद समस्त पात्र विकलांग जनों को शादी के लिए 10 हजार रुपये अनुदान बैंक खाते में हस्तांतरण किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 26 मार्च तक 80 आवेदन प्राप्त हुए। इनके सत्यापन के बाद 48 पात्र जनों को 4 लाख 80 हजार रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई। शासन से इस वर्ष कुल 5 लाख रुपये इस योजना के तहत अनुदान के लिए मिले थे। उन्होंने कहा कि यदि 30 मार्च तक कोई आवेदन आए तो उसका सत्यापन कर धनराशि दी जाए।
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बैठक में अत्याचार उत्पीड़न के मामले में आर्थिक सहायता वितरण की जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी इसराउल हक ने बताया कि वर्ष 2015-16 में 175 विभिन्न मामलों में पीड़ितों को 61.40 लाख रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता योजना के तहत उपलब्ध कराई गई। सीडीओ ने कहा कि अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों का अन्य जातियों के लोगाें द्वारा उत्पीड़न किए जाने पर मिलने वाली सहायता एवं पुनर्वासन की जानकारी दीवार लेखन के माध्यम से जनपद के सभी थानों, तहसील तथा विकास खंड कार्यालय परिसर में प्रचारित-प्रसारित कराई जाए, ताकि अधिक से अधिक पीड़ितों को
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अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लाभ मिल सके।
बैठक में सांसद प्रतिनिधि डॉ. जगदीश सिंह चौहान, पूर्व मंत्री हरगोविंद कुशवाहा, पूर्व पालिकाध्यक्ष डॉ. धन्नूलाल गौतम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार, प्रोबेशन अधिकारी राजीव शर्मा, डीपीओ करुणा जायसवाल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। आभार जिला समाज कल्याण अधिकारी ने व्यक्त किया।