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‘ललितपुर को तंबाकू मुक्त बनाने के करें उपाय’
Updated Fri, 03 Nov 2017 01:11 AM IST
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‘ललितपुर को तंबाकू मुक्त बनाने के करें उपाय’
ललितपुर।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक एवं संबेदीकरण कार्यशाला का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया।
कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों एवं अधिनियम में वर्णित दंड के प्रावधानों से अवगत कराया। राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ लखनऊ से आए राज्य सलाहकार सतीश त्रिपाठी ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि जनपद ललितपुर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रयास करें। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोटपा एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। उक्त अधिनियम की धारा-4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों जिसमें स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, विद्यालय, कॉलेज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना वर्जित है। सभी उपस्थित प्रतिभागी अधिकारियों को जुर्माने की रसीद की बुकलेट एवं चालान बुक की एक-एक बुकलेट सभी को पूर्व में ही प्राप्त करायी जा चुकी है। लेकिन न तो जुर्माने किये जा रहे और न ही जुर्माने चालन की कोई रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। नियम तोड़ने वाले को 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। धारा-5 के अंतर्गत विज्ञापन संबंधित कानून को तोड़ने पर जुर्माना एवं सजा का प्राविधान है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रताप सिंह ने सभी से कोटपा नियम को अनुपालन करने के लिए अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों को पाने के लिये सभी को मिलकर कार्य करना होगा। डीएम ने कार्यशाला के अंत में आश्वासन दिया कि प्रत्येक माह होने वाली क्राईम रिव्यू बैठक में उक्त कार्यक्रम से संबंधित बिन्दु को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक माह उपरोक्त कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जनपद सलाहकार एवं पूरी एनटीसीपी टीम को और अच्छा कार्य करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि समय की व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि बार-बार बैठक न हो पाए, लेकिन कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों एवं प्रगति से जनपद सलाहकार एनटीसीपी मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अवगत करायेंगे।
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ललितपुर।
जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कोआर्डिनेशन कमेटी की बैठक एवं संबेदीकरण कार्यशाला का आयोजन स्थानीय होटल में किया गया।
कार्यशाला में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों एवं अधिनियम में वर्णित दंड के प्रावधानों से अवगत कराया। राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ लखनऊ से आए राज्य सलाहकार सतीश त्रिपाठी ने अधिकारियों से अपेक्षा की कि जनपद ललितपुर को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए प्रयास करें। आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोटपा एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया गया। उक्त अधिनियम की धारा-4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों जिसमें स्टेशन, बस स्टैंड, होटल, विद्यालय, कॉलेज या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना वर्जित है। सभी उपस्थित प्रतिभागी अधिकारियों को जुर्माने की रसीद की बुकलेट एवं चालान बुक की एक-एक बुकलेट सभी को पूर्व में ही प्राप्त करायी जा चुकी है। लेकिन न तो जुर्माने किये जा रहे और न ही जुर्माने चालन की कोई रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जा रही है। नियम तोड़ने वाले को 200 रुपये का जुर्माना देना होगा। धारा-5 के अंतर्गत विज्ञापन संबंधित कानून को तोड़ने पर जुर्माना एवं सजा का प्राविधान है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रताप सिंह ने सभी से कोटपा नियम को अनुपालन करने के लिए अपेक्षा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्यों को पाने के लिये सभी को मिलकर कार्य करना होगा। डीएम ने कार्यशाला के अंत में आश्वासन दिया कि प्रत्येक माह होने वाली क्राईम रिव्यू बैठक में उक्त कार्यक्रम से संबंधित बिन्दु को शामिल किया जाएगा और प्रत्येक माह उपरोक्त कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने जनपद सलाहकार एवं पूरी एनटीसीपी टीम को और अच्छा कार्य करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि समय की व्यस्तता की वजह से हो सकता है कि बार-बार बैठक न हो पाए, लेकिन कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही गतिविधियों एवं प्रगति से जनपद सलाहकार एनटीसीपी मुझे व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अवगत करायेंगे।
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