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27 फीसदी आबादी के हाथ से जाएगा राशन कार्ड
झांसी/ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2016 01:34 AM IST
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झांसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत चयनित पात्र आबादी के पास ही अब राशन कार्ड रहेगा। अप्रैल माह से जिले की सत्ताईस फीसदी आबादी के राशन कार्ड निष्प्रयोज्य हो जाएंगे। आपूर्ति विभाग द्वारा पात्रों के अलावा अन्य किसी को राशन कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की 73 प्रतिशत आबादी को आच्छादित किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 तथा शहरी क्षेत्र की 64.43 फीसदी आबादी को शामिल किया गया है। चयनित पात्रों में जनवरी माह से दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल का वितरण जनवरी माह से प्रारंभ कर दिया गया है।
विभागीय जानकारी के अनुसार योजना से वंचित आबादी को मार्च माह तक सिर्फ मिट्टी का तेल ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यह व्यवस्था भी बंद कर दी जाएगी, जिससे अवशेष आबादी के राशन कार्ड निष्प्रयोज्य हो जाएंगे। इसके अलावा विभाग द्वारा नये कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। केवल एनएफएसए के तहत चयनित परिवारों के पास ही राशन कार्ड रहेंगे।
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समस्या हो, तो फोन घुमाएं
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन वितरण, कार्ड न होने आदि से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम (9450688587) स्थापित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय अधिकारियों व लिपिकों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं, जिससे लोग सीधे पूर्ति निरीक्षक को अपनी समस्या बता सकें।
तहसील मोंठ के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का मोबाइल नंबर 993648229 व पूर्ति लिपिक का नंबर 9452119859, मऊरानीपुर के पूर्ति निरीक्षक का नंबर 9936901299 व पूर्ति लिपिक का नंबर 9450079173, टहरौली के पूर्ति
निरीक्षक का नंबर 9450766364 व पूर्ति लिपिक का नंबर 9451169618, गरौठा के पूर्ति निरीक्षक का नंबर 9450750807 व पूर्ति लिपिक का नंबर 07786082469 तथा तहसील झांसी के पूर्ति निरीक्षक का नंबर 9451928051 व लिपिक का नंबर 9415988175 है। इन नंबरों पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की 73 प्रतिशत आबादी को आच्छादित किया गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की 79.56 तथा शहरी क्षेत्र की 64.43 फीसदी आबादी को शामिल किया गया है। चयनित पात्रों में जनवरी माह से दो रुपये किलो गेहूं व तीन रुपये प्रति किलो की दर से चावल का वितरण जनवरी माह से प्रारंभ कर दिया गया है।
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विभागीय जानकारी के अनुसार योजना से वंचित आबादी को मार्च माह तक सिर्फ मिट्टी का तेल ही उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद यह व्यवस्था भी बंद कर दी जाएगी, जिससे अवशेष आबादी के राशन कार्ड निष्प्रयोज्य हो जाएंगे। इसके अलावा विभाग द्वारा नये कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। केवल एनएफएसए के तहत चयनित परिवारों के पास ही राशन कार्ड रहेंगे।
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के राशन वितरण, कार्ड न होने आदि से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए जिला मुख्यालय पर कंट्रोल रूम (9450688587) स्थापित कर दिया गया है। साथ ही विभागीय अधिकारियों व लिपिकों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किए गए हैं, जिससे लोग सीधे पूर्ति निरीक्षक को अपनी समस्या बता सकें।
तहसील मोंठ के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी का मोबाइल नंबर 993648229 व पूर्ति लिपिक का नंबर 9452119859, मऊरानीपुर के पूर्ति निरीक्षक का नंबर 9936901299 व पूर्ति लिपिक का नंबर 9450079173, टहरौली के पूर्ति
निरीक्षक का नंबर 9450766364 व पूर्ति लिपिक का नंबर 9451169618, गरौठा के पूर्ति निरीक्षक का नंबर 9450750807 व पूर्ति लिपिक का नंबर 07786082469 तथा तहसील झांसी के पूर्ति निरीक्षक का नंबर 9451928051 व लिपिक का नंबर 9415988175 है। इन नंबरों पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।