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कमाई बताने से कतरा रहे स्कूल-City

Fri, 25 May 2018 02:08 AM IST
Updated Fri, 25 May 2018 02:08 AM IST
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कमाई बताने से कतरा रहे स्कूल-City

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कमाई बताने से कतरा रहे स्कूल
सब हेड -- विद्यालयों को नोटिस देने की है तैयारी
- फीस का विवरण नहीं देने वाले स्कूलों को मिलेगा नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
मंडलीय नियामक शुल्क समिति के गठन के बाद सीबीएसई एवं आईसीएससी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को फीस का विवरण विद्यालय के सूचना पट और वेबसाइट के अलावा माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर भी दिखाना है। लेकिन, अधिकांश स्कूल इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और विद्यालय की कमाई बताने से कतरा रहे हैं। अधिकांश स्कूलों ने फीस का विवरण नहीं दिया है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि इन सभी स्कूलों को नोटिस दिया जा रहा है।

मनमाने ढंग से प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों से वसूली जा रही फीस पर अंकुश लगाने के लिए शासन के निर्देश पर मंडलीय नियामक शुल्क समिति का गठन 30 अप्रैल को हुआ। इसमें मंडलायुक्त के अलावा संयुक्त शिक्षा निदेशक, अभिभावक, प्रधानाचार्य व लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर भी शामिल किए गए है। लेकिन, समिति के गठन के बाद जारी हुए दिशा- निर्देशों को अधिकांश प्राइवेट स्कूलों ने तवज्जोे नहीं दी। समिति के सदस्यों और आईसीएससी व सीबीएसई मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों की बैठक राजकीय इंटर कालेज में हुई, लेकिन इससे स्कूलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि, नये शिक्षा सत्र में फीस वृद्धि कर अप्रैल से लेकर जून तक की फीस लेकर गर्मियों की छुट्टी कर इन निर्देशों से पीछा छुड़ाना बेहतर समझा। ऐसे में अभिभावकों के समक्ष स्थिति पहले की तरह ही जस की तस बनी हुई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज कुमार द्विवेदी ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक से दो दिन के अंदर सूचना देने को कहा है। जिन स्कूलों ने फीस का विवरण नहीं दिया है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा।
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ये हैं मंडलीय नियामक शुल्क समिति के प्रमुख निर्देश
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1 - पिछले वर्ष की तुलना में शुल्क वृद्धि पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2 - सभी विद्यालयों को शुल्क विवरण अपनी वेबसाइट व सूचना पट पर प्रसारित करना जरूरी है।
3 - प्रवेश शुल्क उसी विद्यालय में प्रत्येक वर्ष नहीं लिया जाएगा।
4 - किसी भी शुल्क की वृद्धि में मंडलीय नियामक शुल्क समिति की सहमति जरूरी है।
5 - छात्र को प्रत्येक शुल्क की रसीद दी जाएगी।
6 - विद्यालय परिसर में वाणिज्यिक क्रियाकलाप से प्राप्त आय विद्यालय के खाते में जमा होगी।
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