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सिविक एमीनिटीज- नर्सिंग होम के नक् शे निरस्त-City

Thu, 24 Aug 2017 09:59 PM IST
Updated Thu, 24 Aug 2017 09:59 PM IST
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सिविक एमीनिटीज- नर्सिंग होम के नक्
शे निरस्त-City
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फोटो
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11 नर्सिंगहोमों के नक्शे निरस्त, सील होंगे
सब हेड: नियमों और मानकों की अनदेखी कर बनाए गए हैं, अमर उजाला ने उठाया मुद्दा
क्रासर
- 15 मीटर फ्रंट और 18 मीटर की रोड अनिवार्य
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
नियमों और मानकों को दरकिनार कर बनाए गए नर्सिंगहोमों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। इस कड़ी में 11 नर्सिंगहोमों के नक्शे निरस्त कर दिए गए हैं। अब इन्हें सील किया जाएगा। डीएम कर्ण सिंह चौहान ने कहा है कि नर्सिंग होम संचालकों को नियमानुसार नक्शे स्वीकृत करवाने होंगे। नर्सिंगहोम के आगे का हिस्सा कम से कम 15 मीटर चौड़ा और सड़क 18 मीटर चौड़ी होना जरूरी है। इस मानक के विपरीत संचालित नर्सिंगहोमों को सील कर दिया जाएगा।
जुलाई में लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज में लगी आग के बाद अमर उजाला ने मानकों और नियमों को धता बताकर संचालित किए जा रहे नर्सिंगहोमों पर सिलसिलेवार खबर प्रकाशित की। ज्यादातर नर्सिंगहोमों में आग से बचाव के मानक नहीं मिले थे तो कई नर्सिंगहोम आवासीय नक्शा पास कराकर बने मिले थे। लगातार चले अभियान के बाद जेडीए उपाध्यक्ष/ जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने सभी नर्सिंगहोमों के नक्शों की फाइल तलब की थीं। बृहस्पतिवार को उन्होंने 24 फाइलों में सभी पक्षों को ध्यान से सुना व मानक पूरे नहीं होने पर 11 नर्सिंगहोम के नक्शे निरस्त कर दिए। साथ ही कहा कि 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल में नर्सिंगहोम संचालित नहीं हो सकता है। नक्शा तभी स्वीकृत हो सकता है, जब नर्सिंगहोम का फ्रंट कम से कम 15 मीटर हो और उसके सामने 18 मीटर चौड़ा रोड हो। जिन नर्सिंगहोम के नक्शे निरस्त किए गए हैं, वह ज्यादातर मेडिकल कॉलेज के सामने की ओर गली में बने हैं। डीएम ने मानक के विपरीत संचालित हो रहे नर्सिंगहोम को सील करने के निर्देश दिए और कहा कि मानक विहीन निर्माण कार्य या तो निर्माण करने वाला स्वयं तोड़ ले। यदि झांसी विकास प्राधिकरण ऐसे निर्माणों को तोड़ेगा तो उसका खर्च भी वसूलेगा
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उन्होंने यह भी कहा कि खेती योग्य जमीन पर मकान बना है तो उसका नक्शा स्वीकृत नहीं होगा। यदि बिना नक्शा के मकान बना लिया है तो ध्वस्त कर दिया जाएगा, इसका जुर्माना 2,500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वसूला जाएगा। उन्होंने अवर अभियंताओं को निर्देश दिए कि अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण करें और निर्माणाधीन अवैध निर्माण, पूरे हो चुके अवैध निर्माण और नक्शा के विपरीत निर्माण कार्यों की सूची तीन दिन में उपलब्ध कराएं। इस मौके पर टाउन प्लानर एनके पुष्कर्णा, सहायक अभियंता डीके शर्मा, सुमेश, अवर अभियंता रविंद्र कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार पटैरिया, दीपक कुमार उपस्थित रहे।
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इन पर हुई कार्रवाई
जेडीए उपाध्यक्ष ने डा. ए. प्रकाश, डा. अमित अग्रवाल, प्रमोद गुप्ता, उमा साहू, हाजी इसरार अली, पानकुंवर, देवेंद्र साहू, रेखा रानी सक्सेना, परवेज खान, भगवानदास और पुरुषोत्तम के नर्सिंगहोमों का नक्शा निरस्त किया है।

बिल्डिंग सील होगी
इलाइट चौराहा के नजदीक 48 चैंबर के पास तीन मंजिल मकान का नक्शा स्वीकृत हुआ था, जबकि निर्माण कार्य पांच मंजिल हो गया है। जिलाधिकारी ने बिल्डिंग सील करने के निर्देश दिए हैं। बेसमेंट की स्वीकृति नहीं ली गई और बिना स्वीकृति लिए बेसमेंट बना लिया, इसे भी खत्म किया जाएगा।


नवराज का नक्शा निरस्त
पहूंज नदी के किनारे नवराज बिल्डर्स ने आवासीय कालोनी निर्माण करने के लिए जेडीए में नक्शा स्वीकृति के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया।
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