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बिजली: उपभोक्ता को भेजा-City
Updated Sat, 22 Jul 2017 09:34 PM IST
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जनसमस्या
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दूसरी आईडी पर भेजा भारी भरकम बिजली बिल
व्यथा निवारण फोरम ने संशोधन के आदेश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
बिजली विभाग ने ईसाई टोला निवासी रसीद अहमद को दूसरी आईडी पर उनके नाम पर 74,521 का बिल बनाकर भेज दिया। रसीद ने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम की शरण ली। वहां आदेश हुआ कि 30 दिन के अंदर संशोधित बिल जारी किया जाए।
न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में दिए प्रार्थना पत्र में ईसाई टोला निवासी रसीद अहमद ने बताया कि उनके परिसर में दो किलोवाट का बिजली कनेक्शन लगा है, जिसका आईडी नंबर 9193781876 है। इस पर आखिरी बिल 13 नवंबर 2016 को 1462 रुपये जमा किया था। इसके बाद विभाग ने दूसरी आईडी नंबर पर उनके नाम पर 74,521 रुपये का बिल भेज दिया। इस पर अधिशासी अभियंता (द्वितीय) ने जवाब दिया कि उपभोक्ता को जिस आईडी पर 74521 रुपये का बिल दिया गया है, वह 22 जुलाई 2012 से अब तक 17,286 यूनिट का जारी किया गया है। उपभोक्ता जो आईडी नंबर बता रहा है, वह उसे आवंटित ही नहीं है। उपभोक्ता गलती उस आईडी नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष दिलीप सिंह और तकनीकी सदस्य उमाकांत रावत ने उपभोक्ता को संशोधित बिल 30 दिन में जारी करने के आदेश दिए है। साथ ही यह पता लगाने को कहा है कि उपभोक्ता को गलत आईडी नंबर किसने जारी किया? उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
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दूसरी आईडी पर भेजा भारी भरकम बिजली बिल
व्यथा निवारण फोरम ने संशोधन के आदेश दिए
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
बिजली विभाग ने ईसाई टोला निवासी रसीद अहमद को दूसरी आईडी पर उनके नाम पर 74,521 का बिल बनाकर भेज दिया। रसीद ने विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम की शरण ली। वहां आदेश हुआ कि 30 दिन के अंदर संशोधित बिल जारी किया जाए।
न्यायालय विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम में दिए प्रार्थना पत्र में ईसाई टोला निवासी रसीद अहमद ने बताया कि उनके परिसर में दो किलोवाट का बिजली कनेक्शन लगा है, जिसका आईडी नंबर 9193781876 है। इस पर आखिरी बिल 13 नवंबर 2016 को 1462 रुपये जमा किया था। इसके बाद विभाग ने दूसरी आईडी नंबर पर उनके नाम पर 74,521 रुपये का बिल भेज दिया। इस पर अधिशासी अभियंता (द्वितीय) ने जवाब दिया कि उपभोक्ता को जिस आईडी पर 74521 रुपये का बिल दिया गया है, वह 22 जुलाई 2012 से अब तक 17,286 यूनिट का जारी किया गया है। उपभोक्ता जो आईडी नंबर बता रहा है, वह उसे आवंटित ही नहीं है। उपभोक्ता गलती उस आईडी नंबर का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष दिलीप सिंह और तकनीकी सदस्य उमाकांत रावत ने उपभोक्ता को संशोधित बिल 30 दिन में जारी करने के आदेश दिए है। साथ ही यह पता लगाने को कहा है कि उपभोक्ता को गलत आईडी नंबर किसने जारी किया? उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
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