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बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज की छूट, बकाया भरने पर सौ फीसदी ब्याज माफी का मिलेगा लाभ
Fri, 04 Jan 2019 02:18 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
Published by: Priyesh Mishra
Updated Fri, 04 Jan 2019 02:18 AM IST
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उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने ग्रामीण, शहरी घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एक जनवरी से ब्याज माफी (सौ प्रतिशत सरचार्ज माफ) की योजना शुरू कर दी है। इसमें उपभोक्ता को दो हजार रुपये के पंजीकरण के साथ 30 प्रतिशत मूल राशि ऑनलाइन जमा करना होगी। बाकी बकाया 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ दो किलोवाट तक का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए है। पांच किलोवाट का निजी नलकूप (ट्यूबवेल) कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता भी इसका लाभ ले सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन प्रणाली पर उपभोक्ता के पंजीकरण एवं भुगतान की व्यवस्था है। यह सुविधा सभी खंड व उपखंड कार्यालय और सीएससी जन सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध है। उपभोक्ता को केवल अपना खाता संख्या बताना होगा, जिसको ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत भुगतान पोर्टल पर डालते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण (बिल धनराशि, सरचार्ज, भुगतान की स्थिति आदि) स्क्रीन पर आ जाएगी।
पंजीकरण के वक्त उपभोक्ता को दिसंबर तक प्रदर्शित बिल राशि (सरचार्ज को छोड़कर) का तीस प्रतिशत दो हजार रुपये के साथ जमा करना होगा। ऐसा करते ही आपका बिल ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। साथ ही पंजीकरण और भुगतान की रसीद तुरंत मिल जाएगी। इसके बाद 15 दिन के अंदर एसएमएस से उपभोक्ता को संशोधित बिल की सूचना मिल जाएगी। उपभोक्ता कार्यालय से भी संशोधित बिल की जानकारी ले सकता है।
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31 मार्च तक जो उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे तो उनका पंजीकरण निरस्त हो जाएगा। इस संबंध में अधिशासी अभियंता (प्रथम) गौरव कुमार ने कहा कि शहरी उपभोक्ताओं को दो साल बाद इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस मौके का सभी बकायेदार उपभोक्ताओं को लाभ लेना चाहिए।
ये उपभोक्ता भी ले सकते हैं लाभ
- जिनका स्थायी रूप से कनेक्शन काट दिया गया हो।
- जिनके खिलाफ धारा तीन और पांच का नोटिस जारी हो चुका हो।
- विवादित व विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले हों।
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योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। ऑनलाइन प्रणाली पर उपभोक्ता के पंजीकरण एवं भुगतान की व्यवस्था है। यह सुविधा सभी खंड व उपखंड कार्यालय और सीएससी जन सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध है। उपभोक्ता को केवल अपना खाता संख्या बताना होगा, जिसको ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत भुगतान पोर्टल पर डालते ही उपभोक्ता का समस्त विवरण (बिल धनराशि, सरचार्ज, भुगतान की स्थिति आदि) स्क्रीन पर आ जाएगी।
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पंजीकरण के वक्त उपभोक्ता को दिसंबर तक प्रदर्शित बिल राशि (सरचार्ज को छोड़कर) का तीस प्रतिशत दो हजार रुपये के साथ जमा करना होगा। ऐसा करते ही आपका बिल ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा। साथ ही पंजीकरण और भुगतान की रसीद तुरंत मिल जाएगी। इसके बाद 15 दिन के अंदर एसएमएस से उपभोक्ता को संशोधित बिल की सूचना मिल जाएगी। उपभोक्ता कार्यालय से भी संशोधित बिल की जानकारी ले सकता है।
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31 मार्च तक जो उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे तो उनका पंजीकरण निरस्त हो जाएगा। इस संबंध में अधिशासी अभियंता (प्रथम) गौरव कुमार ने कहा कि शहरी उपभोक्ताओं को दो साल बाद इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस मौके का सभी बकायेदार उपभोक्ताओं को लाभ लेना चाहिए।
ये उपभोक्ता भी ले सकते हैं लाभ
- जिनका स्थायी रूप से कनेक्शन काट दिया गया हो।
- जिनके खिलाफ धारा तीन और पांच का नोटिस जारी हो चुका हो।
- विवादित व विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले हों।