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मारपीट में चार को सात - सात साल की सजा
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मारपीट में चार को सात - सात साल की सजा
झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायालय संख्या दो) मनोज कुमार तिवारी की अदालत में मारपीट का दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को सात - सात साल की सजा और दस - दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी सुधीर कुमार के अनुसार थाना प्रेमनगर के ईसाई टोला निवासी कुलवंत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दारा सिंह, कैलाश सिंह, मंजीत सिंह और मिंटू सिंह उर्फ दलजीत सिंह ने मिलकर मारपीट कर दी थी, जिसमें वादी पक्ष के एक व्यक्ति की आंख फूट गई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
बुधवार को अदालत ने दोष सिद्ध होने पर चारों को धारा 326/34 में सात वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 325/34 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323/34 में तीन माह की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड व धारा 504 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। सभी सजाएं साथ - साथ चलेंगी। अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस दंड में समायोजित की जाएगी।
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झांसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (न्यायालय संख्या दो) मनोज कुमार तिवारी की अदालत में मारपीट का दोष सिद्ध होने पर चार अभियुक्तों को सात - सात साल की सजा और दस - दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
सहायक अभियोजन अधिकारी सुधीर कुमार के अनुसार थाना प्रेमनगर के ईसाई टोला निवासी कुलवंत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दारा सिंह, कैलाश सिंह, मंजीत सिंह और मिंटू सिंह उर्फ दलजीत सिंह ने मिलकर मारपीट कर दी थी, जिसमें वादी पक्ष के एक व्यक्ति की आंख फूट गई। पुलिस ने चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।
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बुधवार को अदालत ने दोष सिद्ध होने पर चारों को धारा 326/34 में सात वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड, धारा 325/34 में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 323/34 में तीन माह की सजा और पांच सौ रुपये अर्थदंड व धारा 504 में एक साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया। सभी सजाएं साथ - साथ चलेंगी। अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस दंड में समायोजित की जाएगी।
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