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Jhansi News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने पर 10 साल की जेल
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घर से खेत जा रही थी, अपहरण कर दिया था घटना को अंजाम
अक्सर छेड़छाड़ करता था, तंग आकर नाबालिग ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी
- न्यायालय ने नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नीतू यादव की अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने घर से खेत जा रही नाबालिग का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था।
न्यायालय ने सोमवार को नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना मऊरानीपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री से मऊरानीपुर के ग्राम टिकरी निवासी रामलाल कुशवाहा अक्सर छेड़छाड़ करता था। इससे तंग आकर पुत्री की पढ़ाई भी बंद करा दी थी। लेकिन, रामलाल ने उसकी पुत्री को तंग करना जारी रखा।
पिता ने बताया कि 15 अगस्त 2014 को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम कर रहा था। दोपहर में उसकी पुत्री घर से खेत पर आ रही थी। इसी बीच रास्ते में रामलाल ने उसका अपहरण कर लिया था। शाम को जब वह घर लौटा तो पुत्री नहीं मिली। इस पर वह गांव के लोगों को लेकर रामलाल के घर गया तो वह भी गायब था।
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पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया था। जबकि, अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त रामलाल को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।
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अक्सर छेड़छाड़ करता था, तंग आकर नाबालिग ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी
- न्यायालय ने नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम सहित बलात्कार) नीतू यादव की अदालत ने अभियुक्त को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने घर से खेत जा रही नाबालिग का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया था।
न्यायालय ने सोमवार को नौ साल पुराने मामले में फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति ने थाना मऊरानीपुर में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री से मऊरानीपुर के ग्राम टिकरी निवासी रामलाल कुशवाहा अक्सर छेड़छाड़ करता था। इससे तंग आकर पुत्री की पढ़ाई भी बंद करा दी थी। लेकिन, रामलाल ने उसकी पुत्री को तंग करना जारी रखा।
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पिता ने बताया कि 15 अगस्त 2014 को वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर काम कर रहा था। दोपहर में उसकी पुत्री घर से खेत पर आ रही थी। इसी बीच रास्ते में रामलाल ने उसका अपहरण कर लिया था। शाम को जब वह घर लौटा तो पुत्री नहीं मिली। इस पर वह गांव के लोगों को लेकर रामलाल के घर गया तो वह भी गायब था।
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पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। इसके बाद नाबालिग को भी बरामद कर लिया गया था। जबकि, अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त रामलाल को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा न्यायालय ने अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई।