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Jhansi News: तीन लुटेरों को 10-10 साल की जेल

Wed, 21 Aug 2024 04:18 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2024 04:18 AM IST
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10-10 years jail for three robbers
अमर उजाला ब्यूरो
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झांसी। लूट का आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने आठ साल पुराने मामले में फैसला सुनाकर तीनों अभियुक्तों पर जुर्माना भी लगाया।
विशेष अधिवक्ता बिपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि बबीना के शास्त्री नगर निवासी दिलीप रावत ने बबीना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि वह 20 नवंबर 2015 की रात तकरीबन आठ बजे बाइक से अपने दोस्त राहुल के साथ तेरई फाटक स्थित अपनी दुकान से वापस घर लौट रहे था। बैजपुर मोड़ पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। उससे छह हजार और दोस्त से तीन हजार रुपये, दोनों के मोबाइल फोन और दुकान की चाबी लूट ली और फरार हो गए।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। पड़ताल में हीरापुर निवासी आनंद ढीमर, गोविंद ढीमर और रामकिशन के नाम सामने आए थे। बदमाशों के पास से लूट के 6100 रुपये और मोबाइल फोन बरामद कर लिए थे। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र पवन कुमार शर्मा प्रथम की अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जिसकी अदायगी न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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