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हत्या में तीन दोषियों को 10-10 साल की जेल

Sat, 19 Feb 2022 01:02 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 01:02 AM IST
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10-10 years jail for three convicts in murder
झांसी। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विजय कुमार वर्मा प्रथम की अदालत ने हत्या के तीन दोषियों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वारदात के 11 साल बाद फैसला आया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र पांचाल ने बताया कि एरच के अंबेडकर नगर निवासी श्यामलाल अहिरवार 29 जनवरी 2011 की शाम अपने घर पर थे। इसी बीच शाम तकरीबन पांच बजे मुहल्ले के राजेंद्र, अजय, भानु प्रताप उर्फ हल्के लला व एक नाबालिग घर पर आए। वे श्यामलाल के बेटे विनोद कुमार को अपने साथ ले गए। रात नौ बजे तक जब विनोद घर लौटकर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 31 जनवरी को पूंछ में अज्ञात शव मिलने की जानकारी हुई। पिता पूंछ थाने पहुंचे तो पुलिस ने अज्ञात शव की फोटो दिखाई, जो उनके बेटे की निकली। पिता ने उक्त चारों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि वे पूंछ बस स्टैंड से बस से आ रहे थे। पूंछ के गंदा नाला पर पांचों उतर गए। जुए के पैसों को लेकर हुए विवाद में चारों ने विनोद के साथ मारपीट कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अदालत ने पूरे मामले की सुनवाई के बाद गैर इरादतन हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई। जबकि, नाबालिग आरोपी का मामला किशोर न्याय बोर्ड भेज दिया गया था।
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