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UP: जनार्दन सिंह हत्याकांड में आया बड़ा फैसला, भाजपा नेता विजय विद्यार्थी समेत दो को आजीवन कारावास

Tue, 01 Jul 2025 03:13 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज़ एजेंसी, जौनपुर
संवाद न्यूज़ एजेंसी, जौनपुर Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 01 Jul 2025 03:13 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भाजपा नेता विजय विद्यार्थी समेत दो को जनार्दन सिंह हत्याकांड में कोर्ट ने सजा का एलान कर दिया है। कोर्ट ने इन सभी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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Two including BJP leader Vijay Vidyarthi sentenced to life imprisonment in Janardan Singh murder case
भाजपा नेता विजय विद्यार्थी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने सरायख़्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार में हुई किसान जनार्दन सिंह की हत्या के मामले में आरोपी भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद सिंह को मंगलवार को आजीवन कारावास और 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। इसी मामले में कुछ महीनों पहले एक अन्य आरोपी अजय सिंह को भी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। सोमवार को ही कोर्ट ने इस मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। 

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वादी के भतीजे देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया उसके चाचा अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम कुड़ली सरायख्वाजा ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। मुक़दमे में लिखवाया कि घटना के चार दिन पहले देवेंद्र सिंह इटौरी बाजार गया था। वहां पर सोनिकपुर के अजय कुमार ने उसे धमकी दिया कि तुम्हारे परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर मेरे काम में टांग अड़ाएगा तो उसे गोली मार दूंगा।
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इस पर वादी द्वारा पंचायत बुलाई गई। जिसकी जानकारी भाजपा नेता विजय सिंह विद्यार्थी व उनके भाई अजय को होने पर दोनों नाराज हो गए। 3 अक्टूबर 2000 को समय करीब 4.30 बजे शाम जब वादी का भाई जनार्दन सिंह और भतीजा देवेंद्र इटौरी बाजार से वापस जा रहे थे तभी दो मोटरसाइकिल से अजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह व प्रमोद कुमार सिंह वहां पहुंच गए।
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किसान जनार्दन सिंह को विजय व प्रमोद ने पकड़ लिया और ललकारा कि आज इसे जान से मार दो। इस पर अजय ने जनार्दन के ऊपर फायर कर दिया। जिससे वह गिरकर छटपटाने लगा। गोली की आवाज पर वादी व अन्य लोग आरोपियों को पकड़ना चाहे। आरोपियों ने कहा कि कोई पास आया तो गोली मार देंगे। वादी पक्ष व बाजार वालों के ललकारने पर तीनों आरोपी एक ही मोटरसाइकिल से भाग गए।


दूसरी बाइक घटनास्थल पर पड़ी थी। जनार्दन की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील अरुण कुमार ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विजय व प्रमोद को हत्या के जुर्म में दोषी करार ठहराया। सोमवार को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।

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