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धोखाधड़ी के मामले मे दो को 3 वर्ष का कारावास

Fri, 17 Dec 2021 11:51 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 11:51 PM IST
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Three years imprisonment for two in fraud case
जौनपुर। एसीजेएम प्रथम ज्योति अग्रवाल ने बदलापुर थाना क्षेत्र के धोखाधड़ी के मामले में दो लोगों को दोषी पाने पर तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
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वादी फूलचंद शुक्ला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि ग्राम सराय गुंजा में उसके पुत्र सुभाष चंद के पक्ष में बाबूराम ने 1.20 लाख रुपये में 10 नवंबर 1998 को बैनामा किया था। बाबूराम तहसील बदलापुर में वसीका नवीस अपने भाई आसाराम के साथ मिलकर पिछली तारीख 7 नवंबर 1998 को 2 हजार रुपए और आठ हजार रुपये के स्टांप, स्टांप विक्रेता प्रेम नारायण और अब्दुल कादिर से खरीदे। बाबूराम ने वसीका नवीस दयाशंकर एवं गवाह इंद्रदेव तथा रजिस्ट्री कर्मचारियों के साथ साजिश करके उसी भूमि धरी आराजी का बैनामा पुन: विजय कुमार के हक में 27 नवंबर 1998 को रजिस्ट्री करा दिया। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील चंद्रेश सिंह, अंकित सिंह एवं राजेश श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूराम और विजय को धोखाधड़ी का दोषी पाते हुए तीन वर्ष का सजा सुनाई।
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