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प्रवक्ता के हत्यारे छात्र को उम्र कैद

Tue, 31 May 2022 12:27 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 31 May 2022 12:27 AM IST
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Spokesperson's killer student gets life imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश ने जलालपुर थाना क्षेत्र बैरगिया गांव के पास प्रवक्ता व वैज्ञानिक रहे अजीत कुमार सिंह की 19 वर्ष पूर्व गोली मारकर हत्या करने वाले उस समय आरोपी व उस समय 12वीं छात्र रहे सुरेंद्र कुमार यादव को उम्र कैद व 1.10 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही 50 हजार रुपये मृतक की पत्नी को देने का आदेश हुआ। दोषी सुरेंद्र को आर्म्स एक्ट में भी 2 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया। मृतक के बड़े भाई अरविंद कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराया था ।
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अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि वादी के भाई अजीत कुमार सिंह मातापुर लाइन बाजार में रहते थे। 20 अगस्त 2003 को रोजाना की भांति वादी का भाई अजीत कुमार सिंह कुटीर पीजी कॉलेज चक्के में जीव विज्ञान के प्रवक्ता और कॉलेज के अनुशासन समिति के सदस्य व वैज्ञानिक भी थे। कालेज में पढ़ाने के लिए बस से जलालपुर चौमोहानी पहुंचे। वहां उनके मित्र विजय प्रकाश सिंह मिले। आरोपी सुरेंद्र भी इसी कालेज में 12वीं का छात्र था। वादी का भाई अजीत विजय की बुलेट पर पीछे बैठकर कॉलेज जा रहे थे। दिन में करीब 10 बजे जब वे चौरी बाजार के पहले बैरगिया गांव पहुंचे तभी हीरो हौंडा सवार तीन बदमाश अजीत पर पीछे से फायर कर दिए। गोली पीठ में लगी। अजीत ने चिल्लाकर विजय से कहा मुझे गोली लगी है तब उन्होंने गाड़ी रोक दिया। तीनों बदमाश पुन: मोटरसाइकिल मोड़ कर दोबारा अजीत पर फायर झोंक दिए। वह गिर पड़े। विजय व गांव के लोग बदमाशों को पकड़ने के लिए दौड़ाए। बदमाश असलहा लहराकर धमकी दिये कि कोई आगे बढ़ेगा तो जान से मार देंगे। हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। अजीत को सिंह मेडिकल रिसर्च सेंटर वाराणसी में भर्ती कराया गया। जहां उनकी मृत्यु हो गई। घटना के कुछ दिन पूर्व कॉलेज में डांटने पर छात्र सुरेंद्र ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। 20 अगस्त 2003 को उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कोर्ट में केस दाखिल की। सरकारी वकील ने कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद आरोपी सुरेंद्र को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाया।
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