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जनसंख्या अनुपात के अवरोही क्रम में आरक्षित होंगी सीटें
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जौनपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए शासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर तय होने वाले आरक्षण में जनसंख्या अनुपात के अवरोही क्रम को लागू किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने नए निर्देशों के तहत आरक्षण निर्धारण के लिए मंथन शुरू कर दिया है। जिले के पंचायतों की अनंतिम सूची 21 या 22 मार्च को जारी हो सकती है।
नए गाइड लाइन में आरक्षित पदों की संख्या में किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। आरक्षण का निर्धारण भी पहले अनुसूचित जाति की महिलाएं, फिर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग और फिर महिला के क्रम के ही होगा। इनसे बची सीटें अनारक्षित होंगी। गाइड लाइन के तहत आरक्षित पदों की संख्या उस विकासखंड में अलग-अलग ग्राम पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमश: अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम में आवंटित की जाएगी। संबंधित ब्लाक में ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा, वह एससी को आवंटित किया जाएगा। इसी तरह वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। हालांकि इस प्रकार जहां तक हो सके यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वर्ष 2015 में एससी, ओबीसी वर्ग को आरक्षित सीटें, फिर उसी वर्ग को न आरक्षित हो जाएं।
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आरक्षण निर्धारण के लिए शासन से नई गाइड लाइन जारी हो गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके आधार सभी पदों का आरक्षण निर्धारित करते हुए शीघ्र ही अनंतिम सूची जारी की जाएगी। -संतोष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी
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नए गाइड लाइन में आरक्षित पदों की संख्या में किसी तरह की तब्दीली नहीं की गई है। आरक्षण का निर्धारण भी पहले अनुसूचित जाति की महिलाएं, फिर अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, पिछड़ा वर्ग और फिर महिला के क्रम के ही होगा। इनसे बची सीटें अनारक्षित होंगी। गाइड लाइन के तहत आरक्षित पदों की संख्या उस विकासखंड में अलग-अलग ग्राम पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमश: अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में अवरोही क्रम में आवंटित की जाएगी। संबंधित ब्लाक में ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा, वह एससी को आवंटित किया जाएगा। इसी तरह वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगा। हालांकि इस प्रकार जहां तक हो सके यह भी ध्यान रखा जाएगा कि वर्ष 2015 में एससी, ओबीसी वर्ग को आरक्षित सीटें, फिर उसी वर्ग को न आरक्षित हो जाएं।
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आरक्षण निर्धारण के लिए शासन से नई गाइड लाइन जारी हो गई है। उसका अध्ययन किया जा रहा है। इसके आधार सभी पदों का आरक्षण निर्धारित करते हुए शीघ्र ही अनंतिम सूची जारी की जाएगी। -संतोष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी
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