{"_id":"5d83cd628ebc3e01586efaf9","slug":"people-will-get-benefit-of-public-services-if-electricity-is-not-outstanding-jaunpur-news-vns484750686","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिजली का बकाया नहीं रहने पर मिलेगा जन सेवाओं का लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बिजली का बकाया नहीं रहने पर मिलेगा जन सेवाओं का लाभ
विज्ञापन
जौनपुर। अब बिजली बिल भुगतान की रसीद दिखाने पर ही शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिले के उपभोक्ताओं पर बकाया 750 करोड़ बिजली का बकाया वसूलने के लिए जिला प्रशासन ने नया फरमान जारी किया है। डीएम के फरमान के मुताबिक अब तहसील, जन सुविधा केंद्रों, तहसील व कलेक्ट्रेट सहित अन्य विभागों से मिलने वाली सरकारी सेवाओं का लाभ लोगों को तभी मिल सकेगा जब वे आवेदन के साथ एक माह पुरानी बिजली के बिल के भुगतान की रसीद संलग्न करेंगे। बिजली बिल के भुगतान की रसीद न लगाने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इसकी शुरुआत जिले में एक अक्तूबर से कर दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी ने सभी विभागों को पत्र भेज दिया है।
बिजली का बकाया वसूलने के लिए सरकार द्वारा नया तरीका अपनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब जाति,अधिवास, हैसियत व आय प्रमाण पत्र, खतौनी नकल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल, लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति लेने, गृह व जल कर, खाद्यान्न, आवास योजना का लाभ लेने, एफएसएसआई, शस्त्र लाइसेंस, खनन का पट्टा, शराब लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, पैन कार्ड सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ बिजली का बकाया भुगतान करने का बिल लगाना होगा। तभी उक्त सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। जिले में कुल छह लाख बिजली उपभोक्ता हैं।जिनके यहां साढ़े सात सौ करोड़ रुपया बिजली का बकाया है। इस बकाए बिल को वसूलने के लिए सरकार से आए उक्त फरमान को लागू करने की तैयारी कर ली गई है। एक अक्तूबर से जिले यह फरमान लागू हो जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने जन सुविधा केंद्रों, तहसील सहित सभी विभागों को पत्र भेजा है। जिसमें लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र के साथ बकाए बिल के भुगतान की रसीद लगे रहने के बाद ही सरकारी सेवाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है।
शत प्रतिशत बिजली का बकाया बिल वसूलने के लिए सरकार द्वारा बिजली भुगतान की रसीद प्रार्थना पत्र के साथ लगे रहने पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ देने का फरमान जारी किया गया है। जिसे एक अक्तूबर से जिले में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जन सुविधा केंद्रो, तहसील, राजस्व सहित सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है।
विज्ञापन
अरविंद मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी
विज्ञापन
बिजली का बकाया वसूलने के लिए सरकार द्वारा नया तरीका अपनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत अब जाति,अधिवास, हैसियत व आय प्रमाण पत्र, खतौनी नकल, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र, कुटुंब रजिस्टर की नकल, लाउडस्पीकर व ध्वनि विस्तारक यंत्र की अनुमति लेने, गृह व जल कर, खाद्यान्न, आवास योजना का लाभ लेने, एफएसएसआई, शस्त्र लाइसेंस, खनन का पट्टा, शराब लाइसेंस, स्टांप लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, पैन कार्ड सहित अन्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को प्रार्थना पत्र के साथ बिजली का बकाया भुगतान करने का बिल लगाना होगा। तभी उक्त सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। जिले में कुल छह लाख बिजली उपभोक्ता हैं।जिनके यहां साढ़े सात सौ करोड़ रुपया बिजली का बकाया है। इस बकाए बिल को वसूलने के लिए सरकार से आए उक्त फरमान को लागू करने की तैयारी कर ली गई है। एक अक्तूबर से जिले यह फरमान लागू हो जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी ने जन सुविधा केंद्रों, तहसील सहित सभी विभागों को पत्र भेजा है। जिसमें लाभार्थियों के प्रार्थना पत्र के साथ बकाए बिल के भुगतान की रसीद लगे रहने के बाद ही सरकारी सेवाओं का लाभ देने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
शत प्रतिशत बिजली का बकाया बिल वसूलने के लिए सरकार द्वारा बिजली भुगतान की रसीद प्रार्थना पत्र के साथ लगे रहने पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ देने का फरमान जारी किया गया है। जिसे एक अक्तूबर से जिले में लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए जन सुविधा केंद्रो, तहसील, राजस्व सहित सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है।
विज्ञापन
अरविंद मलप्पा बंगारी, जिलाधिकारी