फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   In the murder case, the court sentenced the convict to life imprisonment.

Jaunpur News: हत्या के मामले में दोषी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Thu, 01 Oct 2026 02:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
In the murder case, the court sentenced the convict to life imprisonment.
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने पंवारा थाना क्षेत्र के बीरबलपुर सोगरा निवासी विजय बहादुर पटेल की फावड़े और पत्थर से मारकर हत्या करने के मामले में दोषी धर्मेंद्र पटेल को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना की प्राथमिकी मृतक के बेटे धनीराज पटेल ने पंवारा थाने में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार दोषी धर्मेंद्र पटेल के पिता मुर्गी फार्म खोले थे। धर्मेंद्र मुर्गी फार्म पर बैठकर शराब और गांजा पीता था। वादी के पिता विजय बहादुर पटेल ने दोषी धर्मेंद्र को नशा करने से मनाया किया था।
विज्ञापन

इस बात से नाराज होकर दोषी धर्मेंद्र ने 22 सितंबर 2021 को सुबह 6:15 बजे खेत में शौच के लिए जा रहे विजय बहादुर पटेल की फावड़े और पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी थी। शोर मचाने पर गांव के बिहारी लाल पहुंचे तो दोषी धर्मेंद्र, विजय बहादुर को मार रहा था। गांव के लोगों को आता देख दोषी धर्मेंद्र भाग गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अस्पताल ले जाते समय रास्ते में विजय बहादुर पटेल की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद केस डायरी कोर्ट में पेश की।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र पटेल को हत्या के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed