फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   People against 44, cases against lockdown violations

लॉकडाउन के उल्लंघन से बाज नही आरहे लोग, 44 के खिलाफ केस

Wed, 01 Apr 2020 11:24 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2020 11:24 PM IST
विज्ञापन
People against 44, cases against lockdown violations
जौनपुर। लॉकडाउन के बाद भी लोग सड़क पर बेवजह घूमने से बाज नहीं आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए चुनौती बने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन को सफल बनाने की जिम्मेदारी लोगों की भी है लेकिन तमाम लोग बेवजह सड़क पर निकल जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले नौ दिनों में पुलिस ने 44 के खिलाफ केस दर्ज किया है और सात को जेल भेजा है।
विज्ञापन

लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिले की सभी सीमा के साथ साथ सभी थाना क्षेत्रों की भी सीमा सील की गई है। जगह-जगह बैरियर लगाकर पुलिस छानबीन कर रही है। दवा, राशन व अन्य जरूरी काम से निकलने वालों को 12 बजे तक छूट दी गई है। शहर से लेकर प्रमुख बाजार और ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस टीम लगातार भ्रमण कर रही है। इतनी निगरानी के बाद भी नियमों को धता बताकर सड़क पर निकल रहे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल पांडेय ने बताया कि 24 से 31 मार्च के बीच अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 182 वाहन सीज किए गए हैं। 780 वाहनों का चालान किया गया है और 158500 शमन शुल्क वसूल किया गया है। उनका कहना है कि इतनी जागरुकता के बाद भी अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना से होने वाली संभावित त्रास्दी का अंदाजा नहीं है। ऐसे ही लोग दूसरे के लिए खुद के साथ परिवार और आसपास के लोगों के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed