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Jaunpur News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

Tue, 23 Sep 2025 12:13 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Sep 2025 12:13 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for kidnapping and rape
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट उमेश कुमार द्वितीय ने पंवारा थाना क्षेत्र निवासी नाबालिग लड़की का अपहरण व दुष्कर्म करने के दोषी को दस वर्ष की कैद की सुनाया। साथ ही 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाया। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।
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प्राथमिकी पीड़िता के पिता 16 अक्टूबर 2016 को दर्ज कराया था। 10 अक्टूबर 2016 को सात बजे वादी की सत्रह वर्षीय लड़की को गुलाब बिंद बहला फुसलाकर भगा ले गया। 15 अक्टूबर 2016 को पता चला कि वह एक गाँव में है ।वहाँ पहुँचने पर लड़की व आरोपी गुलाब मिले। दोनों को पकड़कर थाने पर लाया गया। पीड़िता का मेडिकल व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाख़िल की। कोर्ट में गवाहों को परीक्षित कराया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गुलाब को दोषी पाते हुए दस वर्ष की सजा सुनाया।
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