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लोक अदालत: 13 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में 32 लाख देकर हुआ समझाैता

Sun, 14 Dec 2025 01:00 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 14 Dec 2025 01:00 AM IST
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Lok Adalat: Settlement reached by paying Rs 32 lakh in a 13-year-old culpable homicide case
जौनपुर। विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला जज सुशील कुमार शशि की अध्यक्षता, एडीजे/नोडल अधिकारी रणजीत कुमार व सचिव सुशील कुमार सिंह की देखरेख में दीवानी न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ।
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13 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में 32 लाख देकर समझाैता किया गया। अध्यापक की मौत पर बीमा कंपनी ने 78 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा कर अहम मामले निस्तारित किए गए। जिला जज ने सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन कर लोक अदालत का शुभारंभ किया।
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विभिन्न न्यायालय में लंबित 5428, राजस्व न्यायालय व प्रशासन के कुल 46,585 मामले में निस्तारित हुए। समझौता राशि 18.70 करोड रुपये का हुआ। पारिवारिक न्यायालय द्वारा 88 मामले, विद्युत के 276, फौजदारी के 3988 वाद निस्तारित हुए।
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6.86 लाख रुपये अर्थदंड लगा। एनआई एक्ट के 5 मामले व विभिन्न प्रकार के 1009 व सिविल के 193 मामले निस्तारित हुए।
उत्तराधिकार के मामलों में 10.50 लाख रुपये का प्रमाण पत्र निर्गत हुआ। वैवाहिक विवाद के सात, राजस्व फौजदारी के 2410, राजस्व के 673, अन्य प्रकार के 42525, जलकर के 49, बीएसएनएल रिकवरी के 925 मामले निस्तारित हुए। 8.69 करोड रुपये का समझौता किया गया। कुल 51 हजार 920 मामलों का निस्तारण हुआ।
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