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Jaunpur News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Tue, 07 Oct 2025 12:14 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 07 Oct 2025 12:14 AM IST
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Life imprisonment for raping a child
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने अनुसूचित जाति की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी अनुराग यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 22 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ।
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घटना की प्राथमिकी पीड़िता के दादा ने बदलापुर थाने में दर्ज कराई। कहा कि कि 20 अक्तूबर 2023 को आठ बजे उनकी नातिन शौच के लिए घर के पीछे गई थी। वहीं पर अनुराग यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वह बेहोश हो गई। जब घर वाले खोजने हुए गए तो वह बेहोशी की हालत में मिली। पीड़िता को घर लाया गया। होश आने पर उसने आपबीती बताई और कहा कि आरोपी ने धमकी दी है कि घर में बताओगी तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच व मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अनुराग को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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दुराचार के दोषी सौतेले पिता को उम्रकैद
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश रूपाली सक्सेना की अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी सौतेले पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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पीड़िता की मां ने पति के ख़िलाफ़ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया। कहा कि उसकी शादी आरोपी के साथ हुई थी। उस समय बच्ची की उम्र तीन वर्ष थी। घटना के समय बच्ची दस वर्ष कुछ महीने की थी। पति शराबी व गुंडा क़िस्म का है। उसने बच्ची के साथ कई बार अश्लील हरकत की। 26 जनवरी 2022 को ढाई बजे दिन में वह बाहर से घर आई तो बेटी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। अंदर आने पर पता चला कि पति ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी की धमकी की वजह से थाने पर नहीं जा पाई। एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। 6 फ़रवरी 2022 को आरोपी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाख़िल की। पीड़िता व गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को उम्रक़ैद की सजा सुनाई।
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