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हत्या में पति को मिली उम्रकैद

Tue, 05 Apr 2022 12:03 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 05 Apr 2022 12:03 AM IST
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Husband gets life imprisonment for murder
जौनपुर। खेतासराय थाना क्षेत्र के अहीरो परशुरामपुर गांव में सात साल पहले विवाहिता राधिका की हत्या करने के आरोपी पति अंचल को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया।
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वादी मुकदमा सुरेश यादव निवासी बूढ़पुर थाना खुटहन ने मुकदमा दर्ज कराया था। राधिका की शादी अंचल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में डेढ़ लाख रुपए की मांग को लेकर राधिका को प्रताडि़त करते थे।कहते थे कि दहेज न देकर तुम्हारे मायके वालों ने हमारी बेज्जती की है। रुपए की मांग पूरी ना करने पर ससुराल वालों ने 27 दिसंबर 2015 को विवाहिता राधिका की हत्या कर लाश गायब कर दिए। पुलिस ने विवेचना करके ससुराल वालों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता संतोष उपाध्याय ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी किया। अपर सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित पति अंचल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाइ। कोर्ट ने अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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