फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Husband and mother-in-law imprisoned for 10 years

पति व सास को 10 वर्ष कारावास

Fri, 19 Feb 2021 11:40 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Feb 2021 11:40 PM IST
विज्ञापन
Husband and mother-in-law imprisoned for 10 years
जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के सुजहनिया करतौरा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए विवश करने पर कोर्ट ने दोषी पति व सास को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी अंजनी कुमार सिंह ने दोनों आरोपियों पर तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन के अनुसार महराजगंज के उमरीखुर्द निवासी उदय राज बिंद ने 26 मई 2017 को सुजानगंज थाने में केस दर्ज कराया था। उनका कहना था कि उसने अपनी भतीजी रोशनी बिंद की शादी अच्छेलाल बिंद निवासी सुजहनिया करतौरा के साथ 24 अप्रैल 2014 को किया था। रोशनी के ससुराल वाले पांच लाख रुपये दहेज की मांग करते थे। इसके लिए उसे प्रताड़ित करते थे। 26 मई 2017 को रोशनी के जलने की सूचना दी गई। वह अस्पताल पहुंचे तो बताया गया कि रास्ते में रोशनी की मौत हो चुकी है। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। एडीजीसी संतोष उपाध्याय व अरशद बहाव ने 11 गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर पाया कि मृतका ने पति अच्छेलाल व सास प्रेमा देवी को दहेज उत्पीड़न व आत्महत्या के लिए विवश करने का दोषी पाया।
विज्ञापन

सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले को 1 वर्ष कैद
जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र के गद्दोपुर में सिलिंडर की कालाबाजारी करने के आरोपी को एसीजेएम प्रथम प्रदीप्ति सिंह ने एक वर्ष कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 14 फरवरी 2007 को पुलिस ने गद्दोपुर से राम मिलन यादव के घर व दुकान पर छापा मारकर 23 भरे हुए व 11 खाली इंडेन गैस सिलिंडर बरामद किया था। तीन खाली व दो भरे हुए कामर्शियल सिलिंडर भी मिले। राममिलन कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर सका। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। सरकारी वकील राजेश श्रीवास्तव %बच्चा भैया% ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed