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सामूहिक दुष्कर्म के तीन मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

Sun, 18 Nov 2018 12:52 AM IST
Updated Sun, 18 Nov 2018 12:52 AM IST
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जौनपुर। जिले के तीन थाना क्षेत्रों के सामूहिक दुष्कर्म के तीन मामलों में कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश संबंधित थानाध्यक्षों को दिया है।
प्रथम मामले के अनुसार शाहगंज थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता ने धारा 156 (3) के अंतर्गत कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि उसके ससुराल वालों से मुकदमा चल रहा है। रिश्तेदार शमसुद्दीन वगैरह उसके घर आते थे। 15 अगस्त 2018 को वह बाजार से घर आ रही थी। रास्ते में आरोपी मिले और कहा कि तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है। चार पहिया गाड़ी में बैठाकर उसे भरौली शाहगंज ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दूसरे मामले के अनुसार लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता का आरोप है कि रिश्तेदारों ने मुकदमों में सुलह के लिए दबाव डाला। न मानने पर 16 सितंबर 2018 को उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तीसरे मामले में लाइन बाजार थाना क्षेत्र निवासी पीडिता ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि 16 सितंबर 2018 को वह खेत में गई थी। पहले से बुरी नजर रखने वाले आरोपी प्लाटर ओमचंद अपने दो साथियों के साथ उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। गालियां व धमकी दी। तीनों मामलों में मजिस्ट्रेट ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए थानाध्यक्षों को आदेशित किया है कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करें।
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