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युवक और होमगार्ड में मारपीट
Updated Fri, 16 Nov 2018 11:43 PM IST
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मुंगराबादशाहपुर। जंघई रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के सामने शुक्रवार को वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक और होमगार्ड में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से जंघई की तरफ जा रहा था। होमगार्ड ने उसे डंडा आगे कर रोका और कागजात मांगे। युवक कागजात निकाल ही रहा था कि दूसरे होमगार्ड ने बाइक पर डंडा चला दिया। वहां डंडा मारते देख युवक बौखला गया और होमगार्ड से धक्का मुक्की शुरू कर दी। मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। युवक का उग्र रूप देख पुलिस भी सकते में आ गई और उसे वाहन में बैठाकर थाने ले गई। वैसे इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ऐसी किसी घटना से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई युवक हिरासत में नहीं है।
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गैरइरादतन हत्यारोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
जौनपुर। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के इनामीपुर गांव में आठ साल पहले अलीशान की गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी रामआसरे को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन कथानक के अनुसार मो. नजीर ने प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 3 जुलाई 2010 को शाम 4 बजे उसका भतीजा अलीशान बकरी चराने गांव के बगीचे में गया था। आम तोड़ने की बात को लेकर आरोपी रामआसरे ने अलीशान को लाठी डंडे से बुरी तरह मारा पीटा। अलीशान की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने आरोपी राम आसरे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक युवक बाइक से जंघई की तरफ जा रहा था। होमगार्ड ने उसे डंडा आगे कर रोका और कागजात मांगे। युवक कागजात निकाल ही रहा था कि दूसरे होमगार्ड ने बाइक पर डंडा चला दिया। वहां डंडा मारते देख युवक बौखला गया और होमगार्ड से धक्का मुक्की शुरू कर दी। मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। युवक का उग्र रूप देख पुलिस भी सकते में आ गई और उसे वाहन में बैठाकर थाने ले गई। वैसे इंस्पेक्टर शशिभूषण राय ऐसी किसी घटना से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कोई युवक हिरासत में नहीं है।
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गैरइरादतन हत्यारोपी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास
जौनपुर। सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के इनामीपुर गांव में आठ साल पहले अलीशान की गैरइरादतन हत्या करने के आरोपी रामआसरे को अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह गौतम ने पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।
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अभियोजन कथानक के अनुसार मो. नजीर ने प्राथमिकी दर्ज कराया था कि 3 जुलाई 2010 को शाम 4 बजे उसका भतीजा अलीशान बकरी चराने गांव के बगीचे में गया था। आम तोड़ने की बात को लेकर आरोपी रामआसरे ने अलीशान को लाठी डंडे से बुरी तरह मारा पीटा। अलीशान की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। न्यायाधीश ने आरोपी राम आसरे को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।